'छापामारी दल और पुलिस मुखबिरों के सीडीआर पेश करने पर नहीं कोई रोक', दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस मामलों में छापामारी दल और मुखबिरों के सीडीआर पेश करने पर रोक नहीं है, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी। अदालत ने यह टिप्पणी एक आरोपी की याचिका पर की, जिसने छापेमारी दल के सदस्यों के सीडीआर सुरक्षित रखने की मांग की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि एनडीपीएस के मामलों में छापामारी दल और पुलिस मुखबिरों के कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) पेश करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते उनकी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित हो।
अदालत ने कहा कि छापा मारने वाली टीम के सदस्यों और पुलिस मुखबिरों की सुरक्षा और गोपनीयता के संबंध में आवश्यक सावधानियां बरतते हुए उचित समय पर अदालत के समक्ष सीडीआर/लोकेशन चार्ट पेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कोर्ट ने उक्त टिप्पणी आरोपित की अपील याचिका पर की। आरोपित ने बरामदगी, जब्ती और नमूने लेने के समय ड्यूटी आफिसर और छापेमारी दल के सदस्यों के सीडीआर और लोकेशन चार्ट को सुरक्षित रखने की मांग की है। ट्रायल कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी।
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