परिवार-आधारित चैंबर आवंटन को चुनौती: दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI, BCD और DHCBA से मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिवार-आधारित चैंबर आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और दिल्ली हाईकोर्ट बार एस ...और पढ़ें

प्रतिकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में वकीलों के चैंबर के वंशानुगत और परिवार-आधारित अलाॅटमेंट को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी), दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) से जवाब मांगा है।
फर्स्ट जेनरेशन लाॅयर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस प्रविधान में भेदभाव साफ तौर पर लिखा है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन हो सकता है।
अदालत ने कहा कि ऐसे नियमों को कैसे सही ठहरा सकते हैं? क्या यह किसी को लाइन में आगे बढ़ने की इजाजत देने का सही आधार हो सकता है? भेदभाव साफ तौर पर लिखा है। अदालत ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 13 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

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