'मानसिक तनाव में थे कैडेट, चोरी का आरोप नहीं सही', दिल्ली HC ने बर्खास्तगी रद करते हुए कहा-भविष्य बचाएं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कैडेट की बर्खास्तगी रद्द कर दी, यह देखते हुए कि वह मानसिक तनाव में था और चोरी का आरोप सही नहीं था। अदालत ने कैडेट का भविष्य बचाने का आदेश दिया, उसे बहाल करने और प्रशिक्षण पूरा करने का अवसर देने का निर्देश दिया। अदालत ने पाया कि कैडेट पर लगा चोरी का आरोप सही नहीं था और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एयर फोर्स कैडेट की अनुचित बर्खास्तगी रद करते हुए कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप और दी गई सजा असंगत और अनुचित थी। कैडेट का प्रशिक्षण पिछले वर्ष एयर फोर्स अकादमी में हाथ में पकड़ने योग्य मानिटर (एचएचएम) चोरी के आरोपों के चलते रोक दिया गया था।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि कैडेट का रिकार्ड पूरी तरह साफ था, लेकिन वह उस समय मानसिक रूप से परेशान था और प्रशिक्षण के माहौल में खुद को ढालने में संघर्ष कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति किसी बेईमानी या धोखाधड़ी वाले मानसिकता के विपरीत है और पूरी तरह एक त्रुटिपूर्ण निर्णय का परिणाम प्रतीत होती है। इसलिए मानसिक परेशानियों से गुजर रहे युवा कैडेट को चोर या अधिकारी बनने के योग्य न मानना अनुचित है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चोरी की घटना हुई भी थी, तो यह केवल एक एकल और अपवादपूर्ण घटना थी, जो कैडेट के मानसिक तनाव के प्रभाव में हुई और इसे केवल लापरवाही या अज्ञानता के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट ने प्रशिक्षण समीक्षा बोर्ड की आलोचना की।
कोर्ट ने नोट किया कि कैडेट के कई गवाह बयान और मेडिकल रिकार्ड से पता चला कि वह उस समय गंभीर मानसिक और भावनात्मक संकट में था और उसने आत्महत्या की भी कोशिश की थी। बेंगलुरु के कमांड हाॅस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट ने अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक डिप्रेशन और एंग्जायटी की पुष्टि की।
कोर्ट ने कहा कि प्रशिक्षण समीक्षा बोर्ड ने कैडेट की मानसिक स्थिति, पिछले रिकार्ड और सुधारात्मक उपायों को ध्यान में रखे बिना ही सजा की सिफारिश की, जो अनुचित थी। कैडेट ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से प्रशिक्षण पूरा किया था और वर्ष 2023 में लाजिस्टिक्स ट्रेनी के रूप में एयर फोर्स अकादमी में शामिल हुआ था। जून 2024 में एचएचएम चोरी के आरोपों के बाद उसे हटाया गया था।

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