'महिला कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद ऑफिस में न रोका जाए', दिल्ली सरकार का सख्त आदेश
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने ब्रांचों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि महिला कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद ऑफिस में न र ...और पढ़ें
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दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया है कि महिला कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद ऑफिस में न रोका जाए।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी ब्रांचों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद ऑफिस में तब तक न रोका जाए, जब तक कि यह बहुत जरूरी न हो। इस हफ्ते की शुरुआत में जारी एक एडवाइज़री में विभाग ने ब्रांचों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अगर महिलाओं को देर तक काम करना पड़ता है, तो उन्हें सुरक्षित रूप से घर छोड़ने का उचित इंतजाम किया जाए।
एडवाइजरी में कहा गया है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और भलाई सबसे ज़्यादा जरूरी है और इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि हर समय सुरक्षित और काम करने लायक माहौल सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। इसमें कहा गया है कि जब महिला कर्मचारियों को सामान्य काम के घंटों के बाद आफिस में रुकना पड़ता है, तो इसके लिए साफ़ सुरक्षा उपाय, तय ज़िम्मेदारी और कड़ी निगरानी की जरूरत होती है ताकि सरकारी ड्यूटी करते समय किसी भी महिला को जोखिम में न डाला जाए।
इसलिए यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को सामान्य काम के घंटों के बाद आफिस में रहने के लिए नहीं कहा जाएगा या उम्मीद नहीं की जाएगी, जब तक कि यह बिल्कुल टाला न जा सके। ऐसे सभी खास मामलों में संबंधित ब्रांच हेड व रिपोर्टिंग अधिकारी उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

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