दिल्ली बेसमेंट में अवैध व्यवसायों पर निगम सख्त, सुरक्षा मानक न पूरा करने पर नोटिस और सीलिंग की तैयारी
शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में बेसमेंट में चल रहे अवैध व्यवसायों के खिलाफ निगम सख्त हो गया है। सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले बेसमेंट मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, और नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि यह कदम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

वीर सावरकर ब्लाक में बेसमेंट में चलती दुकान। जागरण
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में बेसमेंट में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। शकरपुर और निर्माण विहार में बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं। इसे लेकर नगर निगम सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है।
हाल में लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास शकरपुर इलाके में बेसमेंट में चल रही दुकान में आग लगने की घटना के बाद निगम प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में संचालित हो रहीं ऐसी सभी दुकानों को चिह्नित करने नोटिस देने का निर्देश दिया गया है।
बेसमेंट में नहीं लगाए हैं सुरक्षा उपाय
शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने बताया कि भवन उपनियम के तहत बेसमेंट में दुकानें नहीं चल सकतीं। लेकिन कई जगहों पर इसे दुकान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसमेंट में किसी ने सुरक्षा उपाय नहीं लगाए हुए हैं।
इस कारण निर्देश दिया है कि जिन स्थानों पर बेसमेंट में नियम विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियां पाई जाएंगी, वहां दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में स्पष्ट किया जाएगा कि वे तत्काल अपनी गतिविधियां बंद करें। यदि निर्धारित समय सीमा में अनुपालन नहीं किया गया तो उन परिसरों को सील कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कि लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरण, आपात निकास और वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था न होने से हादसों की आशंका बनी रहती है।

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