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    पिता ने बेची बेटी... आरोपी ने 1 साल तक किया दुष्कर्म, रोहिणी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में 3 को सजा तय

    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:01 PM (IST)

    रोहिणी कोर्ट ने दुष्कर्म, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के मामले में दो महिलाओं सहित तीन को दोषी ठहराया। अदालत ने POCSO एक्ट के तहत आरोप हटा दिए क्योंकि पीड़िता की नाबालिगता साबित नहीं हो सकी। पुरुष आरोपी पर दुष्कर्म और मानव तस्करी के आरोप हैं, जबकि महिलाओं पर दुष्कर्म के लिए उकसाने और मानव तस्करी के आरोप हैं। सजा पर बहस 2 दिसंबर को होगी। पीड़िता ने एक साल तक यौन शोषण का सामना किया था, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई।

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    रोहिणी कोर्ट ने दुष्कर्म, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के मामले में दो महिलाओं सहित तीन को दोषी ठहराया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रेप, रेप के लिए उकसाने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रॉस्टिट्यूशन के लिए लड़की बेचने के मामले की सुनवाई करते हुए रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दो महिलाओं समेत तीन लोगों को दोषी ठहराया है। प्रॉसिक्यूशन यह साबित नहीं कर सका कि क्राइम के समय विक्टिम नाबालिग थी, इसलिए कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6/17 और 372 हटा दी।

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    चार साल पुराने इस मामले की सुनवाई के बाद एडिशनल सेशंस जज अमित सेहरावत ने 20 नवंबर को तीनों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने पुरुष आरोपी को इंडियन पीनल कोड की धारा 376(1) के तहत रेप और उकसाने, 109 के साथ धारा 376(1), ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत 370(2) और प्रॉस्टिट्यूशन के लिए खरीदने के लिए IPC की धारा 5 के तहत दोषी ठहराया है।

    दो महिलाओं को IPC एक्ट, 1956 की धारा 376(1) के तहत रेप के लिए उकसाने, धारा 370(2) के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धारा 5 के तहत प्रॉस्टिट्यूशन के लिए खरीदने के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। इस दिन बहस के बाद सज़ा सुनाए जाने की उम्मीद है।

    पीड़िता ने अपने बयान में खुद को नाबालिग बताया था, इस आधार पर आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6, 17 और इंडियन पीनल कोड की धारा 372 के तहत FIR दर्ज की गई थी। प्रॉसिक्यूशन ट्रायल के दौरान यह साबित नहीं कर पाया कि लड़की क्राइम के समय नाबालिग थी। इसके बाद, कोर्ट ने आरोपियों को ऊपर बताई गई धाराओं से बरी कर दिया। 

    लड़की का एक साल तक सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ। 27 जुलाई, 2021 को, पीड़िता के बयान के आधार पर, पुलिस ने दो महिलाओं और एक पुरुष के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की धारा 6/6 और 17 के तहत रेप, रेप के लिए उकसाने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रॉस्टिट्यूशन के लिए खरीदने के आरोपों के साथ केस दर्ज किया।

    लड़की ने बताया कि उसके पिता ने उसे रोहिणी इलाके में रहने वाले एक आदमी को सौंप दिया। उसने कई बार उसके साथ रेप किया। फिर वह उसे रेगुलर इंटरवल पर दो महिलाओं के पास भेजता था, जो उसे सेक्सुअल एक्ट के लिए मजबूर करती थीं। उसने बताया कि यह उसके साथ पिछले एक साल से हो रहा था।

    उसने यह भी बताया कि दो महीने पहले, आरोपी ने उसे घर छोड़ने के लिए एक गाड़ी का इंतज़ाम किया। उसने ड्राइवर को अपनी आपबीती बताई। फिर ड्राइवर ने अपने दोस्त को उसके बारे में बताया। ड्राइवर के दोस्त ने चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद केस दर्ज किया गया।