दिल्ली में सड़क किनारे अब इन सामग्रियों के बेचने पर लगी रोक, देखते ही जुर्माना लगाने के आदेश
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले अनधिकृत विक्रेताओं को हटाने का निर्देश दिया है। सड़कों पर रेत, बजरी, ईंट, स ...और पढ़ें
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भवन एवं निर्माण सामग्री बेचने वाले सभी अनधिकृत विक्रेताओं को सड़क किनारे से हटाने का निर्देश दिया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भवन एवं निर्माण सामग्री बेचने वाले सभी अनधिकृत विक्रेताओं को सड़क किनारे से हटाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट, पत्थर सहित अन्य निर्माण सामग्रियों का अनियमित भंडारण, बिक्री होती है। इससे धूल की समस्या बढ़ रही है।
सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के बार-बार निर्देश देने के बावजूद, शहर के कई हिस्सों में सड़क किनारे निर्माण सामग्री का भंडारण अनियंत्रित रूप से जारी है। इसे देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
सार्वजनिक भूमि के साथ ही निजी भूमि पर असुरक्षित तरीके से निर्माण सामग्री नहीं रखने का आदेश दिया गया है। असुरक्षित तरीके से पड़ी हुई निर्माण सामग्री को जब्त कर नगर निगम को नियम के अनुसार जुर्माना लगाने को कहा गया है।

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