सड़क हादसे में गई बेटी की जान, दिल्ली मोटर ट्रिब्यूनल ने माता-पिता को दिए लाखों रुपये का मुआवजा
दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 2020 में हुई एक सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय शिल्पा के परिवार को 24.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह दुर्घटना ट्रिपल राइडिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। ट्रिब्यूनल ने पाया कि रोहित नामक युवक ने तेज गति से गाड़ी चलाई, जिसके परिणामस्वरूप शिल्पा की मृत्यु हो गई। अदालत ने ड्राइवर और मालिक दोनों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 2020 में हुई एक सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय शिल्पा के परिवार को 24.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2020 में हुए सड़क हादसे में एक अहम आदेश दिया है। इस हादसे में 22 साल की शिल्पा अपने दोस्तों के साथ टू-व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग कर रही थी। ट्रिब्यूनल की प्रेसाइडिंग ऑफिसर रुचिका सिंगला ने महिला के परिवार को ₹24.75 लाख (लगभग $2.4 मिलियन USD) का मुआवजा देने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश शिल्पा के माता-पिता की क्लेम पिटीशन पर सुनवाई के बाद जारी किया। शिल्पा की मौत 1 दिसंबर 2020 को हुई थी।
शिल्पा और उसकी दोस्त अंजलि पीछे बैठी थीं, जबकि उनका दोस्त रोहित गाड़ी चला रहा था। ट्रिब्यूनल ने यह नतीजा निकाला कि यह हादसा रोहित की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। अपने दोस्तों की चेतावनी के बावजूद, उसने तेज स्पीड में और टेढ़े-मेढ़े तरीके से गाड़ी चलाई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ट्रिब्यूनल ने यह नतीजा निकाला कि महिला की मौत उसके दिमाग पर ब्लंट सरफेस इम्पैक्ट ट्रॉमा से हुई। इसके बाद कोर्ट ने उनके परिवार वालों को अलग-अलग रकम में ₹24.75 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि रोहित जो गाड़ी चला रहा था, वह किसी और की थी और उसका इंश्योरेंस नहीं था। इसलिए, मुआवज़ा देने के लिए ड्राइवर और मालिक दोनों मिलकर ज़िम्मेदार थे।

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