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    दिल्ली: बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को 20 साल की सजा

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:36 PM (IST)

    दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में सूरज कुमार को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भ ...और पढ़ें

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    दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में सूरज कुमार को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी की एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी सूरज कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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    कोर्ट ने कहा कि दोषी ने जो अपराध किया है, वह गंभीर है और इसका पीड़ित पर गहरा मानसिक और शारीरिक असर पड़ा है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित को 10.50 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए। इस रकम का इस्तेमाल पीड़ित के पोषण, काउंसलिंग और पुनर्वास के लिए किया जाएगा। चूंकि आरोपी के पास भुगतान करने की क्षमता नहीं है, इसलिए यह रकम दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के जरिए सीधे पीड़ित के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी।

    घटना के समय पीड़ित 10 साल की थी और अब 13 साल की है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी मां घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती है। पीड़ित अपने दादा-दादी के साथ रहती है। कोर्ट ने पाया कि बच्चे को कोई शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन यौन उत्पीड़न की घटनाएं कई बार हुईं। दोषी सूरज कुमार सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था।