दिल्ली रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए DDA ने दिए 46 करोड़, अब पेड़ों की कटाई पर लगेगी लगाम
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए दिल्ली सरकार के वन विभाग को 46.13 करोड़ रुपये दिए हैं। यह कदम रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के बाद उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद डीडीए ने वृक्षारोपण के लिए भूमि आवंटित की है और वन विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है।

डीडीए ने रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए दिल्ली सरकार के वन विभाग को 46.13 करोड़ रुपये दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के संरक्षित रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली सरकार के वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए 46.13 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामे में यह जानकारी दी है। वृक्षारोपण के लिए भूमि की भी पहचान कर ली गई है।
मैदानगढ़ी स्थित केंद्रीय अर्धसैनिक बल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (CAPFIMS) तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए रिज क्षेत्र में पेड़ काटे गए थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, 1,670 पेड़ काटे गए, जबकि डीडीए ने 642 पेड़ काटे जाने का दावा किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक याचिका पर डीडीए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की। 28 मई को, न्यायालय ने वनीकरण योजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित की, जिसे वन विभाग को अपनी देखरेख में लागू करना था। डीडीए को वनीकरण की पूरी लागत वहन करने और 185 एकड़ भूमि की पहचान करने का भी निर्देश दिया गया था।
सितंबर में, डीडीए ने अदालत को सूचित किया कि आवश्यक 185 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है और वृक्षारोपण के लिए पेड़ों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली सरकार के वन विभाग ने भी भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है। डीडीए आवश्यकतानुसार इस भूमि के चारों ओर छह फुट ऊँची चारदीवारी का निर्माण करेगा।
समिति की सिफारिशों को लागू करने और राजधानी के हरित क्षेत्र को बहाल करने के लिए वन विभाग और डीडीए द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दोनों नोडल अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित, अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट अदालत को प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट में वन क्षेत्रों की स्थिति और रखरखाव के प्रमाण, साथ ही फ़ोटो और वीडियो दस्तावेज़ भी शामिल करने होंगे।
दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) को उन धनी व्यक्तियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है जो अर्धसैनिक अस्पताल तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई सड़क चौड़ीकरण परियोजना से अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अदालत के निर्देशानुसार, इन व्यक्तियों पर निर्माण लागत के अनुरूप कर लगाया जाएगा।

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