अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट की दो टूक, मुकदमा आगे बढ़ाना है तो खुद होना होगा पेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम शर्त ...और पढ़ें
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हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अमिताभ बच्चन कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। फाइल फोटो
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया।
व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े मुकदमे को आगे बढ़ाने की शर्त रखी।
समझौते विफल होने पर कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा से जुड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन के मामले को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम शर्त रखी है।
हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अमिताभ बच्चन अपने व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चन एक या अधिक प्रतिवादियों के साथ मामले को सुलझाने में असमर्थ रहते हैं और फिर कोर्ट में केस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें कोर्ट में मौजूद रहना होगा।
साथ ही, कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को कुछ प्रतिवादियों के साथ हुए आपसी समझौते की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए समय दिया।
कोर्ट को बताया गया कि कुछ प्रतिवादियों के साथ समझौता हो गया था, लेकिन अभिनेता की ओर से कुछ व्यावहारिक दिक्कतों के कारण उस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए जा सके।
कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर समझौता नहीं होता है या समझौता अधूरा रहता है, और वादी किसी भी दावे या मुद्दे पर मुकदमा आगे बढ़ाना चाहता है, तो वादी को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।
