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    अजय देवगन का नाम और फोटो इस्तेमाल पर दिल्ली HC ने लगाई अंतरिम रोक, यूट्यूब-गूगल से शिकायत करने का निर्देश

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता अजय देवगन की याचिका पर उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए अंतरिम रोक लगाई है। अदालत ने उनकी सहमति के बिना तस्वीरों और नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, साथ ही एआई और डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग को भी प्रतिबंधित किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को कोर्ट आने से पहले इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी के पास शिकायत दर्ज करानी होगी।

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए बालीवुड अभिनेता अजय देवगन द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने प्रतिवादियों को अभिनेता की सहमति के बिना उनकी तस्वीरें और अन्य व्यक्तिगत तत्वों का उपयोग करने से रोक दिया।

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    अदालत ने प्रतिवादियों को एआई और डीपफेक तकनीक के साथ-साथ अश्लील सामग्री के माध्यम से दुरुपयोग करने से भी रोका गया है। पीठ ने कहा कि अदलता इस मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश पास करेगी।

    अभिनेता अजय देवगन की तरफ से पेश हुए वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि प्रतिवादियों ने कैप, स्टीकर और पोस्टर पर उनके मुवक्किल की तस्वीरें व नाम का इस्तेमाल बगैर उनकी सहमति के किया है। इस पर पीठ ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने यूट्यूब पर अजय देवगन की तस्वीरों का उपयोग करने वाले यूट्यूब और गूगल के पास विरोध दर्ज कराया है।

    वकील के न में जवाब देने पर पीठ ने कहा कि आदेश में यह बात दर्ज की जाएगी, अब से मुकदमा दायर करने वाले सभी याचिकाकर्ताओं को कोर्ट जाने से पहले इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी के पास विरोध दर्ज करना होगा।

    पीठ ने कहा कि अदालत अश्लील और अनुचित कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश पारित करेगी, लेकिन जो छवि सिर्फ कापी की गई थीं, उन्हें इस स्टेज पर संबंधित पक्षकारों को सुने बिना हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

    अजय देवगन ने याचिका दायर कर उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। उन्होंने याचिका में कहा कि ऑनलाइन प्लेटफार्म को उनके नाम, छवि और एआई से बने गलत और अनुचित कंटेंट का गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाए। इससे पहले अदालत अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, करण जौहर सहित कई अन्य की इसी तरह की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित कर चुकी है।

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