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    एआइएडीएमके के पास ही रहेगा दो पत्ती चुनाव चिह्न

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 28 Feb 2019 07:38 PM (IST)

    दो पत्ती चुनाव चिन्ह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी और उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के एकीकृत मोर्चा को आवंटित किया था। ...और पढ़ें

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    एआइएडीएमके के पास ही रहेगा दो पत्ती चुनाव चिह्न

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

    तमिलनाडु की मुख्य पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआइएडीएमके) के चुनाव चिह्न दो पत्ती के खिलाफ वीके शशिकला और टीटीवी दिनाकरन की चुनौती याचिका हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति संगीना ढींगरा सहगल की पीठ ने निर्वाचन आयोग के 23 नवंबर 2017 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आयोग ने दो पत्ती चुनाव चिह्न को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी और उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के एकीकृत मोर्चा को आवंटित किया था। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग की चुनाव समिति के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है।

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    फैसले के बाद शशिकला व दिनाकरन की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिघवी ने पीठ से मांग की कि वह निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि वह प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह अगले 15 दिनों तक किसी और को आवंटित न करे, ताकि वह समय रहते सुप्रीम कोर्ट से इस पर राहत लिया जा सके। इस पर निर्वाचन आयोग ने अगले 15 दिनों तक प्रेशर कुकर किसी अन्य को आवंटित नहीं करने की बात कही। बता दें कि मामले में आठ फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में शशिकला व दिनाकरन ने निर्वाचन आयोग के फैसले को कानून के विपरीत बताते हुए इस पर दोबारा विचार करने की मांग की थी।

    मामला अप्रैल 2017 में उस समय सामने आया था, जब एआइएडीएमके सुप्रीमो जयललिता की आकस्मिक मौत के बाद आरके नगर मे विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई थी। निर्वाचन आयोग ने 23 नवंबर 2017 को दो पत्ती चुनाव चिन्ह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी और उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के एकीकृत मोर्चा को आवंटित किया था। आयोग के पैनल ने पाया था कि एआइएडीएमके के लिए दो पत्ती चुनाव चिह्न आरक्षित है।