और बढ़ेगी काले शीशों वाले वाहनों पर सख्ती
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नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : दिल्ली में यातायात पुलिस पहले से ही वाहनों के शीशे काले करके चलने वालों पर सख्त है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यातायात पुलिस की सख्ती वीआइपी वाहनों पर भी बढ़ जाएगी। यातायात पुलिस ने एक माह पहले शुरू किए एंटी टिंटेड ग्लास अभियान में बृहस्पतिवार तक 2062 चालान किए हैं। जिसमें से 999 वाहन चालकों ने मौके पर ही गाड़ी के शीशों पर चढ़ी काली फिल्म उतार दी।
विदित हो कि दिल्ली यातायात पुलिस बीते साल से टिंटेड ग्लास के विरुद्ध विशेष अभियान चला रही है। जिसमें वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की आरसी तीन दिन के लिए जब्त कर उसे सुधार का मौका दिया जाता है। साथ ही चालान कर वाहन चालक को नोटिस जारी किया जाता है।
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि गर्मी से बचने के लिए लोगों ने गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म लगवानी फिर से शुरू कर दी है। काले शीशों की आड़ में शाम ढलते ही कार बार में बदल जाती है। इसके अलावा राह चलती युवती या बच्चे को अगर काले शीशे की गाड़ी में कोई डाल ले तो वह अंदर मदद के लिए झटपटाते रहेंगे और आसपास से गुजरने वाले वाहनों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस अभियान में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से अपराध पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।
यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि गाड़ियों के शीशों पर चढ़ी काली फिल्म के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 118 की धारा 22(ए) के तहत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के तहत वाहन चालक को काले शीशे सही कराने के लिए नोटिस जारी कर तीन दिन का समय दिया जा रहा है। अगर तीन दिन में कोई गाड़ी के शीशों पर चढ़ी रंगीन फिल्म या डिफेक्टिव नंबर प्लेट को बदलकर नहीं लाता तो पुलिस जब्त आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रैफिक कोर्ट में भेज देती है। जिसके बाद वाहन मालिक को अपनी आरसी या डीएल कोर्ट से लेना होता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन की छानबीन कराई थी, जिसके तहत यह प्रावधान है कि सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिस ऐसी कार्रवाई कर सकती है। जिसके बाद यह कदम उठाया गया। इससे पहले वाहनों में काले शीशे व उपरोक्त खामी पाए जाने पर सौ रुपये जुर्माने होता था।
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'काले शीशों पर यातायात पुलिस पहले से ही कार्रवाई करती आ रही है और 27 मार्च 2012 से अभियान को पुन: शुरू किया गया है। वाहन चालक ध्यान रखें कि उनकी गाड़ी के आगे और पीछे का शीशा रंगीन फिल्म चढ़ाने के बाद 70 फीसदी पारदर्शी होना अनिवार्य है। जबकि वाहन के साइड वाले शीशे 50 फीसदी पारदर्शी होने अनिवार्य हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अपने वाहन के शीशों पर चढ़ी काली फिल्म को दुरुस्त करा लें।
- सत्येंद्र गर्ग, संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात)
बॉक्स :::::::::::
काली फिल्म के कारण हुए चालान
वर्ष - चालान
2010 -24408
2011 -45695
2012 -9279 (15 अप्रैल तक)
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