नौकरी जाने का कारण बनने वाली पत्नी से तलाक उचित
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : अगर किसी महिला के कारण उसके पति की नौकरी चली जाती है तो महिला की यह हरकत भी तलाक का एक ठोस आधार है। अदालत ने यह टिप्पणी जज दंपती के बीच तलाक के मामले में दी। यह टिप्पणी करते हुए तीसहजारी कोर्ट कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सीमा मैनी ने एक न्यायिक अधिकारी का उसकी जज पत्नी से तलाक प्रदान किया। इस मामले में महिला जज की शिकायत के कारण उसके पति को नौकरी गंवानी पड़ी थी।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एक पूर्व सिविल जज ने अपने अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से दिल्ली में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत अपनी पत्नी से तलाक के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में व्यक्ति का कहना था कि उसने वर्ष 2009 में हरियाणा न्यायिक सेवा में कार्यरत एक महिला जज से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद उसकी पत्नी ने हरियाणा में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और दिल्ली न्यायिक सेवा में नौकरी हासिल कर ली और खुद के विवाहित होने की बात छिपाते हुए दिल्ली में रहने लगी। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी ने इंटरनेट पर अपना प्रोफाइल बनाते हुए उसे विवाह के लिए रिश्ते खोजने वाली एक वेबसाइट पर भी डाल दिया। यही नहीं, महिला जज ने अपने पति के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में शिकायत की। जिसके कारण महिला जज के पति को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। शिकायतकर्ता का आरोप है महिला जज अक्सर उसे फोन पर धमकाती है और उसके घर पर जाकर झगड़ा करती है। जिससे उसकी जिंदगी नर्क बन गई है। लिहाजा, उसे तलाक दिया जाए। अदालत ने पत्नी के पति की नौकरी जाने का कारण बनने को तलाक का ठोस आधार मानते हुए पूर्व जज को उसकी पत्नी से तलाक प्रदान किया।
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