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    दिल्‍ली में जमीन खरीदने से पहले पढ़ लीजिए डीडीए का नया नोटिस, कोई नहीं कर सकेगा फ्रॉड

    By Prateek KumarEdited By:
    Updated: Sun, 07 Feb 2021 08:30 AM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग पालिसी के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ हो रही ठगी के चलते डीडीए ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। डीडीए की ओर से शनिवार को इस बाबत एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।

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    ऐसे कई जालसाजों को आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले दिनों गिरफ्तार भी किया है।

    नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग पालिसी के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ हो रही ठगी के चलते डीडीए ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। डीडीए की ओर से शनिवार को इस बाबत एक सार्वजनिक सूचना जारी कर लोगों को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की ठगी से बचने की सलाह दी है। डीडीए ने कहा है कि अभी तक लैंड पूलिंग पालिसी के तहत किसी को भी प्रोजेक्ट बनाने का लाइसेंस नहीं मिला है।

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    ऐसे में अगर कोई शख्स आपको फ्लैट का झांसा दे रहा है, तो तुरंत इसकी जानकारी आर्थिक अपराध शाखा को दें। ऐसे कई जालसाजों को आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले दिनों गिरफ्तार भी किया है। डीडीए को बीते दो महीने में इस प्रकार की 50 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। डीडीए की ओर से इन शिकायतों को आर्थिक अपराध शाखा को भेज दिया जाता है।

    बिल्डर-सोसायटी कर रहे हैं ठगी

    डीडीए के अनुसार लैंड पूलिंग पालिसी को लेकर डीडीए द्वारा अभी काम चल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के साथ बिल्डर एवं सोसायटी द्वारा ठगी की जा रही है। हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा ने कई ऐसे मामले दर्ज किए हैं और कुछ डेवलपर और प्रमोटर को गिरफ्तार भी किया है। डीडीए अभी लैंड पूलिंग पालिसी के तहत जमीन एकत्रित करने का काम कर रहा है। ऐसे में जो डेवलपर या सोसायटी लोगों को लैंड पूलिंग पालिसी के तहत फ्लैट देने का वादा कर रही है, वह पूरी तरीके से झूठ है। इस पालिसी से संबंधित जानकारी के लिए डीडीए की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है।

    प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन को अवश्य देखें

    लैंड पूलिंग पालिसी के लिए कंसोíटयम को प्रोविजनल डेवलपमेंट लाइसेंस डीडीए से लेना होगा और इस लाइसेंस के मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। अभी तक डीडीए की तरफ से किसी भी प्रकार का लाइसेंस या अनुमति किसी भी सेक्टर में फ्लैट बनाने के लिए नहीं दी गई है। डीडीए की तरफ से सलाह दी गई है कि लोग किसी भी प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन को अवश्य देखें। इसके साथ ही डीडीए द्वारा जारी लाइसेंस भी मांगें, ताकि पता चल सके कि उनके साथ ठगी तो नहीं की जा रही है।