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    दिल्ली में तेजी से बढ़ रही कोरोना से ठीक होने वालो की संख्या, अब तक 58,348 हुए ठीक

    By Mangal YadavEdited By:
    Updated: Wed, 01 Jul 2020 08:26 AM (IST)

    राजधानी में मंगलवार को कोरोना के 2199 नए मामले सामने आए। इस वजह से कोरोना के कुल मामले 87360 के पार पहुंच गए हैं।

    दिल्ली में तेजी से बढ़ रही कोरोना से ठीक होने वालो की संख्या, अब तक 58,348 हुए ठीक

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में मंगलवार को कोरोना के 2,199 नए मामले सामने आए। इस वजह से कोरोना के कुल मामले 87,360 के पार पहुंच गए हैं। वहीं 2,113 मरीज ठीक भी हुए। इसी के साथ ही अब तक ठीक वाले कुल मरीजों की संख्या 66.79 फीसद पहुंच गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 62 मरीजों की मौत हुई है।

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    स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक कुल 58,348 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 2,742 हो गई है। मौजूदा समय में 26,270 सक्रिय मरीज हैं, जो उपचाराधीन हैं। इसमें से 5,912 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं कोविड हेल्थ सेंटर में 233 व कोविड केयर सेंटर में 1,685 मरीजों का इलाज चल रहा है।

    होम आइसोलेशन में है 16,240 मरीज

    मौजूदा समय में कोरोना से पीड़ित 16,240 मरीज होम आइसालेशन में हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। इस वजह से उन्हें घर पर ही रहकर इलाज कराने की सलाह दी गई है।

    एक दिन में 17,179 सैंपल की जांच

    दिल्ली में अब तक पांच लाख 31 हजार 752 सैंपल की जांच हो चुकी है। इसमें से 17,179 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे में हुई है। इनमें 9,585 सैंपल की जांच आरटी-पीसीआर व 7,594 सैंपल की जांच रैपिड एंटीजन किट से हुई है।

    जून में आए कुल 67,516 नए मामले

    31 मई तक दिल्ली में कोरोना के कुल 19,844 मामले आए थे, जबकि जून में कुल 67,516 मामले आए। इस तरह कुल मामल करीब साढ़े तीन गुना बढ़े। वहीं जून में 2,269 कोरोना के मरीजों की मौत हुई। इस वजह से मृतकों की संख्या 473 से बढ़कर 2742 हो गई। हालांकि अब मृत्यु दर में कमी आ रही है।

    कोरोना की मुफ्त जांच व इलाज की मांग वाली याचिका खारिज

    सभी निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच व उपचार की निशुल्क सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका कुछ जिम्मेदारी के साथ दायर की जानी चाहिए।

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