Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AgustaWestland case: रतुल पुरी की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

    By Mangal YadavEdited By:
    Updated: Fri, 29 Nov 2019 02:45 PM (IST)

    अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित कारोबारी रतुल पुरी की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में आज सुनवाई होगी।

    AgustaWestland case: रतुल पुरी की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित कारोबारी रतुल पुरी की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पुरी हो चुकी है। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में ईडी ने रतुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं रतुल पुरी की तरफ से राउज एवेन्यू की विशेष अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ ईडी का केस गलत है और एजेंसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। उनके तीन बच्चे हैं, जिनकी देखभाल के अलावा उन पर हजारों कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी है। लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

    इससे पहले कारोबारी रतुल पुरी ने 16 नवंबर को स्पेशल कोर्ट में आवेदन देकर जमानत देने की मांग की थी। यह याचिका पुरी के सलाहकार विजय अग्रवाल ने कोर्ट दायर की थी। फिलहाल रतुल पुरी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    क्या है पूरा मामला

    बता दें कि भारतीय वायु सेना ने एंग्लो-इतावली कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए समझौता किया था। यह सौदा साल 2010 में तीन हजार 600 करोड़ रुपये में हुआ था। बाद में इस डील में घोटाले की बात सामने आयी। सीबीआइ इस मामले में जांच कर रहे हैं। रतुल पुरी इस मामले में आरोपित हैं। 

    दिल्ली-एनसीआर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक