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    केजरीवाल को झटकाः मारपीट में AAP विधायक सोमदत्त दोषी, हो सकती है 7 साल की सजा

    By JP YadavEdited By:
    Updated: Mon, 01 Jul 2019 07:56 AM (IST)

    सोमदत्त पर पंजाबी बाग थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वहीं दूसरी ओर अदालत ने शिकायतकर्ता के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। विधायक की शिकायत पर उनके खिलाफ भी ...और पढ़ें

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    केजरीवाल को झटकाः मारपीट में AAP विधायक सोमदत्त दोषी, हो सकती है 7 साल की सजा

    नई दिल्ली, जेएनएन। वर्ष 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान एक शख्स से मारपीट करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दोषी करार दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सोमदत्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने), धारा 147 (दंगा) और धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत दोषी ठहराया।

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    कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 जनवरी 2015 को रात करीब आठ बजे सोमदत्त अपने 50 समर्थकों के साथ भवन संख्या 13 में पहुंचे थे। जहां शिकायतकर्ता संजीव राणा मौजूद थे। शिकायतकर्ता के साथ दोषी व उसके समर्थकों ने मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं।

    हो सकती है सात साल की सजा

    जिन धाराओं के तहत सोमदत्त को दोषी करार दिया गया है उसके अनुसार उन्हें कम से कम सात साल की सजा हो सकती है। अदालत सजा पर आगामी 4 जुलाई को फैसला सुनाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि दोषी के साथ और कितने लोगों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की थी और उन सभी का क्या उद्देश्य था। सोमदत्त के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वहीं दूसरी ओर अदालत ने शिकायतकर्ता के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। विधायक की शिकायत पर उनके खिलाफ भी क्रॉस एफआइआर दर्ज हुई थी। सोमदत्त का आरोप था कि शिकायतकर्ता ने खुद ही चुनाव प्रचार के दौरान उनसे झगड़ा किया था।

    अभियोजक पक्ष ने आरोप लगाया था कि विधायक ने बेसबॉल से शिकायतकर्ता संजीव राणा के पैर में मारा था। जबकि समर्थक शिकायतकर्ता को घसीटकर सड़क पर लाए थे और उनकी पिटाई की थी। वहीं, सोमदत्त के वकील ने दलील की थी कि सोमदत्त व उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे और शिकायतकर्ता ने ही सोमदत्त के साथ झगड़ा शुरू किया था।