Sunanda Pushkar death case: शशि थरूर को कोर्ट से मिली अमेरिका जाने की अनुमति
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किए गए हैं लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपित कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली की कोर्ट ने पांच से 20 मई तक अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किए गए हैं, लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।
यहां पर बता दें कि 2014 में थरूर के आधिकारिक बंगले की मरम्मत का काम चल रहा था। इस वजह से दंपती दक्षिण दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में रह रहा था। इस दौरान 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर होटल के कमरे में मृत मिली थीं। पहले पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। लेकिन, आरोप पत्र आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत दायर किया था।

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