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    सूखा और गीला कचरा अलग नहीं किया तो 15 मई के बाद लगेगा जुर्माना

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    Updated: Mon, 29 Apr 2019 08:04 PM (IST)

    निगमायुक्त ने सफाई शाखा से जुड़े अधिकारियों से कहा कि वे सभी वार्डों में कंपोस्टिंग प्लांट के लिए जगह चिन्हिंत करके दें। कचरा प्रबंधन नहीं किया तो जुर्माना लगाएगा।

    सूखा और गीला कचरा अलग नहीं किया तो 15 मई के बाद लगेगा जुर्माना

    गुरुग्राम, जेएनएन। नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव ने अधिकारियों से कहा कि हमें ठोस कचरा प्रबंधन और तरल कचरा प्रबंधन में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में गंभीरता से कार्य करें। वे सोमवार को अपने कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

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    निगमायुक्त ने कहा कि प्रथम चरण में नगर निगम द्वारा बनाए जाने वाले चार मॉडल वार्डों में प्राथमिक स्तर पर ही कचरा अलगाव, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, मैटिरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाने और विकेंद्रीकृत कंपोस्ट प्लांट की स्थापना करने की दिशा में तेजी से कार्य शुरू करें। इन चारों वार्डों में ठोस कचरा प्रबंधन के साथ-साथ तरल कचरा प्रबंधन की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए।

    उन्होंने चीफ इंजीनियर एनडी वशिष्ठ से कहा कि वे स्टॉम वाटर ड्रेनेज की सफाई करवाएं और उन्हें तालाबों से जोड़ें। इसके अलावा, रेनवाटर हार्वे¨स्टग सिस्टम की सफाई, मरम्म्त और रख-रखाव का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाएं। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से सीवरेज वेस्ट या सीएंडडी वेस्ट कहीं पर डालता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।

    निगमायुक्त यशपाल यादव ने सफाई शाखा से जुड़े अधिकारियों से कहा कि वे सभी वार्डों में कंपोस्टिंग प्लांट के लिए जगह चिन्हिंत करके दें। कचरा प्रबंधन नहीं किया तो जुर्माना लगाएगा। निगम यशपाल यादव ने अतिरिक्त निगमायुक्त मुनीष शर्मा और एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर वाईएस गुप्ता को 2-2 जोन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी।

    उन्होंने कहा कि चार मॉडल वार्डों में 15 मई तक नागरिकों को कचरा अलग-अलग करके देने बारे जागरूक किया जाएगा और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शहर हम सभी का है और इसे साफ रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।

    इसके साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाला बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आता है। बल्क वेस्ट जनरेटर को नियमानुसार अपने परिसर में ही अपने कचरे का प्रबंधन करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो नगर निगम उस पर नियमानुसार जुर्माना और अन्य कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं सहित अन्य दुकानदारों को डस्टबिन रखना जरूरी है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से कचरा, मलबा या सीवरेज वेस्ट डालता है, किसी भी प्रकार के कचरे में आग लगाता है, तो उस पर जुर्माना किया जाएगा।

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