सभापुर में अवैध रूप से चल रहे गोदामों पर कार्रवाई के निर्देश
सभापुर गांव में चल रहे अवैध कबाड़ के गोदामों पर एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इन गोदामों में एनीजीटी के नियमों का उल्लघंन ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : सभापुर गांव में चल रहे अवैध कबाड़ के गोदामों पर एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इन गोदामों में एनीजीटी के नियमों का उल्लघंन करते हुए कबाड़ जलाने का मामला सामने आया है। इस कारण क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ गया है। दिन-रात गोदामों में तार जला उससे कॉपर निकालकर बेचने का कारोबार चल रहा है।
स्थानीय निवासी व आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष सुनील कुमार ने अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से इस साल फरवरी में एनजीटी में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि सभापुर गांव में अवैध रूप से प्लास्टिक व लोहा पिघलाने का काम किया जा रहा है, जिससे जहरीला धुआं उठता है। सभापुर में इससे प्रदूषण के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहां 400 से अधिक गोदाम एनजीटी के नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। 26 मार्च को एनजीटी में हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल ने पूर्वी दिल्ली निगम आयुक्त और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को इन फैक्ट्रियों व गोदामों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही 29 अप्रैल को स्टेटस रिपोर्ट के साथ उन्हें पेश होने को कहा।
दैनिक जागरण में 23 दिसंबर 2018 को सभापुर में चल रहे इन कबाड़ के गोदामों की खबर को प्रमुखता से छापा गया था। याचिकाकर्ता सुनील कुमार ने बताया कि उन्होंने 14 नवंबर 2017 को इन गोदामों के खिलाफ निगम को शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आरटीआइ के माध्यम से नगर निगम की ओर से इन फैक्ट्रियों पर की गई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई पर संबंधित अधिकारियों को मामले की स्टेटस रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश होने को कहा है।

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