Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुनंदा पुष्कर मौत : स्‍वामी की दो याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाई

    By JP YadavEdited By:
    Updated: Mon, 10 Dec 2018 03:53 PM (IST)

    17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था। ...और पढ़ें

    Hero Image
    सुनंदा पुष्कर मौत : स्‍वामी की दो याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाई

    नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में गुरुवार को सुनवाई की। यह सुनवाई भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर हुई।कोर्ट ने याचिका की मांग को आगेे बढ़ा दिया है। बता देें कि स्वामी ने कोर्ट में पुलिस की विजिलेंस जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की मांग की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई करते हुए 10 दिसंबर की तारीख तय की थी। इससे पहले नवंबर को सुनवाई टल गई थी। शशि थरूर के वकील के अदालत में मौजूद नहीं होने के चलते सुनवाई टालनी पड़ी थी, इसके बाद सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख तय हुई थी। बता दें कि 3 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में विशेष अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले से जुड़े दस्तावेजों की प्रति आरोपी पक्ष को देने का आदेश दिया था। आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया था कि पुलिस ने जो दस्तावेज पहले दिए थे, उनमें से कुछ की हालत ठीक नहीं है। इस कारण दस्तावेज फिर से दिए जाएं। जवाब में पुलिस की ओर से कहा गया कि जल्द ही दूसरी प्रति मुहैया करा दी जाएगी।

    जांच के लिए कुछ समय चाहिए
    इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि केस से संबंधित सभी गवाहों के बयान, कागजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की प्रति आरोपी पक्ष को सौंप दी गई है। इस पर आरोपी सांसद शशि थरूर के वकील ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए कुछ समय चाहिए।

    बता दें कि 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था।

     आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

    दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी, 2015 को हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन हत्या के कोई सबूत नहीं मिले थे। फिर तकनीकी जांच के आधार पर आइपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और 498 ए यानी प्रताड़ित करने की धाराओं के तहत शशि थरूर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।