मालवीय नगर में लगी आग पर हाई कोर्ट ने पुलिस व नगर निगम से मांगी रिपोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मालवीय नगर में रबर के गोदाम में लगी आग की घटना का गुरुवार को
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मालवीय नगर में रबर के गोदाम में लगी आग की घटना का गुरुवार को हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। अदालत ने घटना को लेकर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग दक्षिण दिल्ली नगर निगम व गोदाम के मालिक संजय सैनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश गीता मित्तल की पीठ ने दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त को आदेश दिए की मामले की जांच कर एक रिपोर्ट पेश करें। इलाके में हुए अवैध कब्जे को लेकर स्थिति साफ करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।
मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पीठ ने कहा कि जांच रिपोर्ट में जानकारी दी जाए कि गोदाम का मालिक कौन है, गोदाम कब बनाया गया और इसके कब्जेदार कौन हैं। आखिर कब से इस जगह का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रकरण में पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से आग पर काबू पाने के लिए हुए खर्च का ब्योरा भी देने का आदेश दिया। पीठ ने पुलिस उपायुक्त से गोदाम से संबंधित शिकायतें और शिकायत करने वालों की भी सूची पेश करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि मालवीय नगर में मंगलवार शाम रबर के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। आग की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाने के लिए पहली बार वायुसेना का सहारा लेना पड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपित गोदाम मालिक ने किसी भी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया था।
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