अजय चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार को आपत्ति
नोट-यह खबर हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है। - इलाज के लिए पैरोल पर बाह जागरण संवाददाता, नइ
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल कैद की सजा पाए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता अजय चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में आपत्ति जताई है।
न्यायमूर्ति एके पाठक के समक्ष दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि चौटाला के पैरोल आवेदन को हाई कोर्ट दो बार पहले भी खारिज कर चुका है। इसके बाद चौटला ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की लेकिन वहां भी कोई राहत नही मिली।
इससे पूर्व दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 27 मई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अजय की पैरोल याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनकी नजर में याची को पैरोल प्रदान न करने संबंधी दिल्ली सरकार का निर्णय उचित है। खंडपीठ ने याची को यह भी स्वतंत्रता प्रदान की थी कि वह पुन: दिल्ली सरकार के पास पैरोल के लिए आवेदन दायर कर सकता है। चौटाला ने दिल्ली सरकार के पास आवेदन दायर नहीं किया बल्कि पुन: हाई कोर्ट आ गए । इसी प्रकार अस्पताल में इलाज के लिए कई बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं लेकिन उन्होंने वह इलाज करवाया ही नहीं जिसके लिए वे बाहर आए। इस तरह उन्होंने पैरोल का दुरुपयोग किया। ऐसे में आवेदन खारिज किया जाए। चौटाला की ओर से वकील अमित साहनी ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हे पैरोल प्रदान करना जरूरी है ताकि वह अपना ठीक ढंग से इलाज करवा सके।
शिक्षक भर्ती घोटाले में इनेलो नेता अजय चौटाला के अलावा उनके पिता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को भी विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।