साई बाबा के परिजन को घर से नहीं निकालेगा डीयू
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राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :
माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के प्रोफेसर जीएन साई बाबा के परिजन से डीयू फिलहाल सरकारी आवास खाली नहीं कराएगा। यह जानकारी शनिवार को डीयू की ओर से तीसहजारी कोर्ट के जिला जज एके चावला को दी गई। अदालत ने कहा कि डीयू प्रोफेसर साई बाबा के परिजन को तब तक सरकारी आवास खाली करने को नहीं कहेगा, जब तक अदालत से उन्हें दोषी करार नहीं दिया जाता।
उल्लेखनीय है कि डीयू के रामलाल आनंद कालेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को इस वर्ष 9 मई को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रोफेसर पर माओवादियों को सहयोग करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उनके परिजन को डीयू द्वारा आवंटित मकान को खाली करने का नोटिस 2 जून को दिया गया था। नोटिस में प्रोफेसर की पत्नी वसंथा को 15 दिन में मकान खाली करने को कहा गया था। डीयू के निर्णय के खिलाफ वसंथा ने अपने अधिवक्ता सीएस पाराशर के माध्यम से तीसहजारी कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। वसंथा का कहना था कि उसके पति पर आरोप साबित भी नहीं हुए हैं और डीयू ने उन्हें मकान खाली करने का नोटिस थमा दिया है। अदालत ने डीयू की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया था।

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