दिल्ली पुलिस व अरुणा चड्ढा को लिखित में जवाब देने का आदेश
जासं, नई दिल्ली : पूर्व एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अरुणा चड्ढा की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस व अरुणा को निर्देश दिया है कि वे अपनी दलीलों को लिखित में अदालत के समक्ष दें। न्यायमूर्ति जीपी मित्तल की पीठ ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है। अरुणा ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उस पर गीतिका से दुष्कर्म व कुकर्म में आरोपी को सहयोग करने व गर्भपात के संबंध में आरोप तय किए गए थे।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में अदालत ने दिल्ली पुलिस को समन जारी कर निचली अदातल से इस मामले का रिकार्ड मंगाया था। मामले में हरियाणा का पूर्व मंत्री गोपाल काडा मुख्य आरोपी है। गौरतलब है कि पाच अगस्त 2012 को गीतिका ने अशोक विहार स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली थी।
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