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    वैध लाइसेंस और बैज नहीं, तो नहीं चला सकेंगे वाहन

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    Updated: Sat, 19 Jan 2013 08:54 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : वैध लाइसेंस और बैज के बिना पब्लिक सर्विस व्हीकल (पीएसवी) चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ परिवहन विभाग ने भी सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। वैध लाइसेंस और बैज नहीं होने पर अब कार्रवाई ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ वाहन मालिकों के खिलाफ भी की जाएगी। साथ ही वाहन जब्त कर उसका परमिट रद कर दिया जाएगा।

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    परिवहन विभाग की ओर से यह सख्ती बीते 16 दिसंबर को वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद प्रकाश में लापरवाही के मद्देनजर की गई है।

    इस संबंध में शुक्रंवार को विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने बकायदा एक आदेश जारी किया, जिसमें साफ कहा गया है कि कार्रवाई सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ नहीं होगी, चूंकि यह जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट मालिक की भी है, इसलिए विभाग पहले गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराएगा। विभाग द्वारा जारी बैज हमेशा ड्राइवर और कंडक्टर को अपने साथ रखना होगा और मांगने पर उसे अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। परिवहन विभाग के आयुक्त राजेंद्र कुमार के अनुसार बस, आरटीवी, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ग्रामीण सेवा आदि वाहनों के जिन चालकों के पास अगर वैध बैज नहीं है वे पहले उसे बनवा लें। उन्होंने बताया कि बैज जारी करने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चलाया है और सभी जोनल कार्यालयों में इसके लिए आवेदन प्रमुखता से स्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर पुलिस सत्यापन करवाकर बैज जारी करने का आदेश दिया गया है।

    उधर, ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त सत्येंद्र गर्ग ने भी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले सार्वजनिक वाहनों के शीशे पर वैध बैज की प्रति चिपकाने का आदेश दिया है। ताकि यात्रियों को गाड़ी के ड्राइवर व कंडक्टर के बारे में पूरी जानकारी मिले। ऐसा नहीं करने परउनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    बाक्स -

    क्या होता है बैज

    व्यावसायिक वाहनों के चालकों के पास कमर्शियल वाहन चलाने का लाइसेंस और बैज होना अनिवार्य है। बैज एक विशेष प्रमाण पत्र है, जो परिवहन विभाग की ओर से जारी किया जाता है। विभाग चालक केका पुलिस सत्यापन करवाने के बाद बैज जारी करता है। इसमें धारक से संबंधित सभी आवश्यक सूचना होती है। इसे बनवाने के लिए आवदेक के पास आवासीय प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, अधिकृत ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान, जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वहां से जारी प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

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