बेंगलुरु भगदड़ में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, रिपोर्ट आरसीबी के साथ साझा करने के दिए आदेश
आईपीएल जीत के बाद जश्न मना रही आरसीबी की टीम उस समय संकट में पड़ गई थी जब बेंगलुरू में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी। इस मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने राज्य सरकार को रिपोर्ट फ्रेंचाइजी के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं।

बेंगलुरु, पीटीआई: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह चार जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और डीएनए इंटरटेनमेंट नेटवर्क्स को उपलब्ध कराए। यह घटना चार जून को उस समय हुई थी जब बेंगलुरु स्थित चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी आईपीएल में पहली बार खिताब जीतने का जश्न मना रही थी।
इसी दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को गोपनीय रखने के राज्य सरकार के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं मामलों में सीलबंद लिफाफे में जानकारी सौंपने की अनुमति देता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित या गोपनीयता अधिकारों से संबंधित हों और इस मामले में ये मानक लागू नहीं होते।
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राज्य सरकार ने दिया ये तर्क
कार्यवाहक चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की पीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी की। पीठ इस बारे में सुनवाई कर रही थी कि भगदड़ पर स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका में शामिल पक्षों को रिपोर्ट की प्रति दी जानी चाहिए या नहीं। राज्य सरकार ने यह तर्क दिया था कि रिपोर्ट साझा करने से न्यायिक आयोग और मजिस्ट्रेट जांच प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि यह चिंता निराधार है और इसमें जनहित का कोई औचित्य नहीं है। प्रमुख पक्षों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए उनसे रिपोर्ट छिपाना अनुचित है।
जीता था पहला खिताब
तीन जून को आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पंजाब किंग्स को मात देकर पहली बार खिताब जीता था। इस खिताब के लिए टीम ने लंबा इंतजार किया था। हार का जश्न ही टीम को परेशानी में ले डूबा और दिन ब दिन फ्रेंचाइजी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं।
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