बीसीसीआइ को देना होगा 9.72 करोड़ का हर्जाना, ये है वजह
2009 में भारत में आम चुनावों की वजह से आइपीएल को भारत से दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित किया गया था।
नई दिल्ली, पीटीआइ। बीसीसीआइ ने अपने पूर्व कोषाध्यक्ष एमपी पांडोव पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए 9.72 करोड़ रुपये के हर्जाने को चुकाने का फैसला किया है। पांडोव पर 2009 के आइपीएल को दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उलंघन करने का आरोप लगा था।
समझा जा रहा है कि पांडोव ने बीसीसीआइ अधिनियम के नियम 34 के आधार पर हर्जाना भरने के लिए आवेदन किया था जहां सदस्य के तौर पर संगठन को पैसे अदा करने होते हैं। जब 2009 में आइपीएल को आम चुनावों की वजह से भारत से दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित किया गया था तब पांडोव बीसीसीआइ के कोषाध्यक्ष थे।
फेमा के मुताबिक बीसीसीआइ को दक्षिण अफ्रीका में पैसे ट्रांसफर करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) की इजाजत लेनी चाहिए थी लेकिन ईडी की जांच में पता चला कि बीसीसीआइ ने अपने पैसे की लेन-देन के लिए ना तो आरबीआइ को सूचना दी और ना ही इजाजत ली थी।