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    Akash Deep के गले की फांस बनी 62 लाख की कार, ड्राइविंग पर लग गई रोक, मिला नोटिस

    Updated: Tue, 12 Aug 2025 11:45 AM (IST)

    भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप नई गाड़ी लेकर मुसीबत से घिर गए हैं। आकाशदीप ने बिना पंजीकरण और हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट लगाए टोयोटा फार्च्‍यूनर चलाई। परिवहन विभाग ने आकाशदीप को तब तक गाड़ी चलाने से रोका है जब तक पंजीकरण और हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट न लग जाए। उल्लंघन की स्थिति में वाहन जब्त करने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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    आकाशदीप ने परिवार के साथ नई कार खरीदने का जश्‍न मनाया

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप सिंह को बिना पंजीकरण और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी लगाए फार्च्यूनर वाहन डिलीवर कर दिया गया। परिवहन विभाग ने इसे लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करार देकर डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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    मेसर्स सनी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के ही अमौसी शोरूम से इनोवा वाहन को भी बिना पंजीकरण डिलीवर किया गया था, एआरटीओ ने वाहन को जांच में पकड़ा। परिवहन विभाग ने डीलर का ट्रेड लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित कर दिया है।

    कार हो सकती है जब्‍त

    परिवहन विभाग ने कार मालिक क्रिकेटर आकाशदीप सिंह को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39, 41(6) एवं 207 के तहत वाहन उपयोग रोकने का नोटिस जारी किया है। निर्देश दिया गया है कि जब तक सभी विधिक औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती, वाहन को सड़क पर न चलाया जाए। उल्लंघन की स्थिति में वाहन जब्त करने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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    सड़क सुरक्षा के लिए वाहन डिलीवरी संबंधी नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाया गया है। राजधानी में मेसर्स सनी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास दो ट्रेड सर्टिफिकेट अमौसी और चिनहट में हैं। चिनहट शोरूम से टोयोटा फार्च्यूनर सात अगस्त को क्रिकेटर आकाशदीप सिंह को बेची गई, आठ अगस्त को वाहन का बीमा हुआ, लेकिन रोड टैक्स आदि जमा नहीं हुआ।

    14 दिन में देना होगा जवाब

    डिलीवरी पंजीयन प्रक्रिया पूरी किए बिना हुई इस मामले में डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी करके 14 दिन में जवाब मांगा गया है। इसी तरह अमौसी स्थित डीलरशिप के हजरतगंज स्थित शोरूम से इनोवा को बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूरा किए डिलीवर किया गया।

    तीन जनवरी को एआरटीओ प्रवर्तन राजीव कुमार बंसल ने उसे यात्री ढोते हुए शहीद पथ पर पकड़ा और सुशांत गोल्फ सिटी थाने में बंद करा दिया। विभागीय जांच में पाया गया कि हजरतगंज शोरूम से बिना पंजीयन वाहन सुपुर्द किया गया, जो केंद्रीय मोटरयान नियमावली का उल्लंघन है। अमौसी की डीलरशिप का ट्रेड सर्टिफिकेट एक माह के लिए निलंबित किया गया है।

    जनता की सुरक्षा सबसे जरूरी

    निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की वाहन बिक्री, पंजीयन या डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। निलंबन अवधि में उल्लंघन होने पर ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और सड़क पर नियम का पालन कराना है।

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    ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता अपनाई जाएगी और सभी कार्रवाई कानून के दायरे में, जनहित में की जाएगी। उधर, सनी मोटर्स के रवींद्र कुमार गुप्ता ने बताया, आकाशदीप को सात को बिक्री के बाद बीमा आदि जमा करा दिया गया, नौ अगस्त को ही रोड टैक्स जमा हो जाता, लेकिन उसी दिन विशिष्ट नंबर बुक करा लिया। अब सब जमा हो गया है।

    नियमों का पालन इसलिए जरूरी

    ऐसे ही इनोवा सुलतानपुर जा रही थी, उसका टैक्स जमा किया है। अब परिवहन आयुक्त से मिलकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। इसलिए हुई कार्रवाई परिवहन आयुक्त ने कहा, सेलिब्रिटी व जनप्रतिष्ठित व्यक्तियों के कार्यों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

    यदि वे स्वयं नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यह आम जनता के लिए गलत संदेश बनता है और नियम-पालन की संस्कृति कमजोर होती है। इसी कारण विभाग ने त्वरित व कठोर कदम उठाए हैं कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है।

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