Chhattisgarh: दागी सेवानिवृत कोल अधिकारियों को अब मेडिकल का लाभ नहीं
Chhattisgarh कोल इंडिया से संबद्ध सभी कंपनियों के दागी सेवानिवृत अधिकारियों को अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत चिकित्सा योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा। बर्खास्त हटाए गए व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत या किसी मामले में चल रही जांच में शामिल अधिकारियों को यह सुविधा नहीं देने का प्रविधान है।

कोरबा, प्रदीप बरमैया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) समेत कोल इंडिया से संबद्ध सभी कंपनियों के दागी सेवानिवृत अधिकारियों को अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत चिकित्सा योजना (सीएमपीआरएमएसइ) का लाभ अब नहीं मिलेगा। कंपनी ने आवश्यक संसोधन करते हुए बर्खास्त, हटाए गए व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत या किसी मामले में चल रही जांच में शामिल अधिकारियों को यह सुविधा नहीं देने का प्रविधान लाया है। कोल इंडिया के करीब चार लाख सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारी हैं, जिन्हें सीएमपीआरएमएसइ के तहत मेडिक्लेम की तर्ज पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
कंपनी ने स्वास्थ्य सुविधा में किया बदलाव
इसके लिए कंपनी ने देशभर के लगभग 384 निजी अस्पतालों से अनुबंध किया है। अधिकारी पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, इसके लिए प्रबंधन ने सख्त कदम उठाते हुए स्वास्थ्य सुविधा में बदलाव किया है। संशोधित आदेश कोल इंडिया के महाप्रबंधक (कार्मिक व नीति) नीला प्रसाद ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बर्खास्त, हटाए गए व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किए गए अधिकारियों के अलावा जिन अधिकारियों के खिलाफ किसी मामले में जांच चल रही है, उन्हें भी चिकित्सा स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अधिकारियों पर अंतिम निर्णय आने के बाद विचार किया जाएगा।
संशोधित आदेश में महत्वपूर्ण राहत
पहले केवल त्यागपत्र देने वालों को स्वास्थ्य स्कीम नहीं मिलने का प्रविधान था। संशोधित आदेश में महत्वपूर्ण राहत यह दी गई है कि सेवानिवृत अधिकारी हृदयाघात या दुर्घटना होने पर निकट के किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। इसका भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के आधार पर किया जाएगा। सीजीएचएस दर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कंपनी के निदेशक कार्मिक या अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) इस पर अंतिम निर्णय लेंगे और उसी के अनुरूप भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य योजना में कुछ अन्य तकनीकी संशोधन भी किए गए हैं।
आश्रित के तौर पर मिलेगा लाभ
आदेश में कहा गया है कि अगर कोयला अधिकारी पति, पत्नी दोनों कोल इंडिया में कार्यरत हैं और इनमें से किसी एक पर कार्रवाई हुई है, तो वे दूसरे के आश्रित के तौर पर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। वहीं कंपनी की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले कार्यकारी अधिकारी व कार्यपालक जिनके विरद्ध सेवानिवृति के समय बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है, उस कार्रवाई के परिणाम के आधार पर पात्रता पर विचार किया जाएगा।

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