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    CG: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मनी लॉन्ड्रिंग केस तो कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- विधानसभा चुनाव से पहले BJP...

    By Agency Edited By: Nidhi Avinash
    Updated: Wed, 10 Apr 2024 05:33 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट (Congress on Sc Rulling) ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले में एक पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ ईडी के मामले को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद बुधवार को कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बेशर्मी से झूठ फैलाया लेकिन पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था।

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    कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना (Image: ANI)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले में एक पूर्व आईएएस अधिकारी और उनके बेटे के खिलाफ ईडी के मामले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया।

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    बुधवार को कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले 'बेशर्मी से झूठ फैलाया' लेकिन पूरा मामला 'राजनीति से प्रेरित' था।

    पीएम मोदी पर लगाया आरोप

    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सभी नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि भाजपा के राजनेताओं को शुद्ध करने के लिए वॉशिंग मशीन के उनके इस्तेमाल ने देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों और पहलों को खत्म कर दिया है।

    बेशर्मी से इस झूठ फैला रहा भाजपा

    सोशल मीडिया x (पूर्व में ट्विटर) पर रमेश ने कहा 'सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया कि छत्तीसगढ़ 'शराब घोटाला' वास्तव में ईडी द्वारा बेशर्मी से गढ़ा गया था। भाजपा ने अपने फ्रंटल संगठन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से पिछले साल छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले बेशर्मी से इस झूठ को फैलाया था, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 'सिंडिकेट' में फंसाने की कोशिश की थी। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था।'

    क्या है पूरा मामला?

    रमेश ने कहा, पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष दायर शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया था कि राजनेताओं, निजी व्यक्तियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के एक आपराधिक सिंडिकेट ने 2019 से 2022 तक अवैध रूप से शराब बेचकर 2,161 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश को इस सिंडिकेट के किंगपिन के रूप में चित्रित किया गया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टुटेजा और यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें अपराध से कोई आय नहीं हुई है।

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