छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में अब मिलेगी 25 लाख रुपये तक की सहायता, आदेश जारी
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब राज्य के पात्र परिवारों को 25 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व में इस योजना के तहत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक की राशि दी जाती थी। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद दुर्लभ बीमारियों पीड़ितों को फायदा होगा।

रायपुर, डिजिटल टीम। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब राज्य के पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व में इस योजना के तहत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक की राशि दी जाती थी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के विगत मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बघेल की इस घोषणा के अनुपालन में राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा अनुमोदन के बाद सहायता राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की प्रशासकीय मंजूरी का आदेश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में कई हेल्थ स्कीम्स चलाई जा रही हैं। यहां पर मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना और कौशल्या मातृत्व योजना चलाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत सभी शहरी क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं पहुंचाने के लिए 120 मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से मुफ्त परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना से राज्य में जून, 2022 तक 22 लाख 49 हजार 314 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है।
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