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    Bilaspur : पूजा-पाठ से पैसों की बारिश कराने का झांसा देकर नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, स्वयंभू बाबा सहित पांच लोग गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya
    Updated: Fri, 16 Feb 2024 02:00 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 14 वर्षीय दो लड़कियों के कथित अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एक स्वयंभू बाबा और चार अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर लड़कियों के माता-पिता को यह वादा किया था कि अगर वे एक अनुष्ठान में भाग लेंगे तो उन पर धन की वर्षा होगी।

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    लड़कियों के कथित अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एक स्वयंभू बाबा और चार अन्य को गिरफ्तार किया गया है।

    पीटीआई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 14 वर्षीय दो लड़कियों के कथित अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एक स्वयंभू बाबा और चार अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर लड़कियों के माता-पिता को यह वादा किया था कि अगर वे एक अनुष्ठान में भाग लेंगे तो उन पर धन की वर्षा होगी।

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    प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुरअर्चना झा ने कहा, "स्वयंभू बाबा कुलेश्वर सिंह राजपूत उर्फ कुमार उर्फ पंडित ठाकुर और उसके सहयोगियों गणेश साहू (52), धनिया बंजारे (42), कन्हैया (40) और एक महिला हुलसी रात्रे (30) को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।"

    उन्होंने कहा कि राजपूत और साहू बिलासपुर के रहने वाले थे, जबकि बंजारे और रात्रे सारंग्रा-बिलाईगढ़ जिले के निवासी थे। अधिकारी ने कहा, बंजारे और रात्रे ने पीड़ितों के माता-पिता से मुलाकात की और उन्हें यह वादा किया कि अगर वे राजपूत के अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बिलासपुर जाएंगे तो उन पर पैसों की बारिश की जाएगी।

    11 जनवरी को, दोनों लड़कियों और उनके परिवारों को बिलासपुर के रतनपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत साहू के घर ले आए। उन्होंने कहा, राजपूत ने कथित तौर पर वहां लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा, "आरोपियों ने परिवारों को 2,000 और 4,000 रुपये दिए।"

    अधिकारी ने बताया कि घर जाते समय लड़कियों ने अपने परिवार को हमले के बारे में बताया, जिसके बाद बिलासपुर के रतनपुर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि आरोपियों को धारा 366 (ए) (नाबालिग लड़कियों का अपहरण), 376 (दुष्कर्म) और भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।