चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का बदला पैटर्न, अब पार्षद हाथ उठाकर करेंगे वोट; संशोधन को मिली मंजूरी
चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव अब गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर कराए जाएंगे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ाना है। यह संशोधन 2024 के मेयर चुनाव में हुए विवाद के बाद आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने परिणामों को पलट दिया था।
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव अब हाथ उठाकर करवाया जाएगा (फाइल फोटो)
पीटीआई, चंडीगढ़। Chandigarh Nagar Nigam Election Changed: चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बड़ा बदलाव हुआ है। अब चुनाव गुप्त मतदान से नहीं बल्कि हाथ उठाकर कराया जाएगा। इस संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के बाद नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव अब गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर कराया जा सकेगा। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम (कार्य संचालन और संचालन) विनियम, 1996 के विनियम 6 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस संशोधन के साथ, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब पहले की गुप्त मतदान पद्धति के बजाय हाथ उठाकर कराया जाएगा। कटारिया ने कहा कि नई प्रणाली चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाएगी और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका स्पष्ट और जवाबदेह बनाएगी।
चंडीगढ़ सदन में पारित किया गया था संशोधन
उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बदलाव नगर निगम के कामकाज और शासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास को और मजबूत करेगा। संशोधन को पहले नगर निगम, चंडीगढ़ की सदन की बैठक में पारित किया गया था।
इसे पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 398(2) द्वारा दी गई कानूनी शक्तियों के तहत प्रस्तावित किया गया था (जैसा कि चंडीगढ़ यूटी अधिनियम, 1994 के तहत चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित किया गया है)। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए प्रशासक के पास भेजा गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।
2024 मेयर चुनाव में हुआ था विवाद
ज्ञात हो कि साल 2024 के मेयर चुनाव के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया था। वोटिंग के दौरानतत्कालीन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को आप-कांग्रेस के पक्ष में आठ मतपत्रों को अमान्य करते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। जिसके बाद अदालत ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम को पलट दिया था। जहां पहले बीजेपी उम्मीदवार ने यह चुनाव जीता था, वहीं चुनाव परिणाम बदलने के बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ एमसी का मेयर घोषित किया गया था।
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