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    Life Certificate: पेंशनर्स ऑनलाइन माध्यम से जमा करा सकते हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र, यह है प्रोसेस

    By Pawan JayaswalEdited By:
    Updated: Fri, 06 Nov 2020 07:11 PM (IST)

    Life Certification Online Submission आमतौर पर जीवन प्रमाण पत्र को ऑफलाइन जमा कराने की तिथि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक होती है। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र साल में कभी भी जमा कराया जा सकता है।

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    भारतीय रुपये की तस्वीर PC: Dainik Jagran

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पेंशन पाने वालों के लिए यह वह समय है, जब उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होता है। वैसे तो लाइफ सर्टिफिकेट को ऑफलाइन जमा कराने की तारीख 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच होती है। हालांकि, ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र साल में कभी भी जमा कराया जा सकता है। कोविड-19 संकट को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए पेंशनर्स को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सलाह दी है।

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    मंत्रालय ने बताया है कि पेंशनर्स अपने निकटतम सीएससी (CSC) केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स अपनी बैंक की शाखा और उमंग ऐप पर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र इसलिए जमा कराना होता है, ताकि उन्हें समय पर पेंशन मिलती रहे। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होता है।

    मंत्रालय ने पेंशनर्स को बताया कि वे अपने निकटतम सीएससी केंद्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए https://locator.csccloud.in/ पर लॉग इन करें। मंत्रालय ने पेंशनर्स को यह भी सलाह दी कि वे जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय अनिवार्य कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करें। यहां आपको बता दें कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपका पेंशन अकाउंट आधार नंबर के साथ लिंक होना आवश्यक है।

    पहली बार ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा रहे पेंशनर्स को बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे जीवन प्रमाण सेंटर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पेंशनर्स क्लाइंट का ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेंशनर्स उमंग ऐप के माध्यम से मोबाइल पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं। 

    इस तरह ऑनलाइन जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र

    स्टेप 1. इसे पेंशन बांटने वाले बैंक, उमंग ऐप या सीएससी  के माध्यम से जमा कराया जा सकता है।

    स्टेप 2. इसके लिए पेंशनर्स को यूनीक प्रमाण ID लेनी होगी। यह ID पेंशनर्स के आधार नंबर और बायोमीट्रिक के जरिए जनरेट होती है। पहली बार लोकल सिटिजन सर्विस सेंटर जाकर आईडी जनरेट की जा सकती है।

    स्टेप 3. पेंशनर्स को यहां अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बायोमीट्रिक देना होगा। इसके बाद पेंशनर के मोबाइन पर एक SMS आएगा, जिसमें  प्रमाण ID होगा।

    स्टेप 4. इसके बाद आप जीवन प्रमाण पोर्टल  https://jeevanpramaan.gov.in पर जाकर ऑलाइन माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।

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