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    Pan Aadhaar Linking: पैन कार्ड को इस तारीख से पहले आधार के साथ कराएं लिंक वरना लग जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना

    By Pawan JayaswalEdited By:
    Updated: Tue, 23 Mar 2021 02:59 PM (IST)

    Pan Aadhaar Linking पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद आवश्यक है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। यहां तक कि 50000 रुपये से अधिक की लेनदेन के लिए पैन कार्ड आवश्यक है।

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    Pan Aadhaar Linking P C : ANI

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात अगले महीने से आप पैन कार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने पैन नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लेना चाहिए। पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar card) से लिंक करने की समयसीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समयसीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। अगर आप 31 मार्च, 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप बड़ी राशि का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

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    एक निष्क्रिय पैन कार्ड से लग सकता है जुर्माना

    अगर आप समयसीमा के भीतर पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाते हैं और आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि आपका पैन कानून द्वारा आवश्यक नियमों को पूरा नहीं करता है और आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

    यह भी पढ़ें (Gold Price Today: सोने का वायदा भाव टूटा, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या हैं कीमतें)

    क्यों जरूरी है पैन कार्ड

    पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद आवश्यक है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। यहां तक कि 50,000 रुपये से अधिक की लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है।

    पैन को आधार कार्ड के साथ इस तरह कराएं लिंक

    स्टेप 1. पैन को आधार के साथ लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।

    स्टेप 2. अब आपको बायीं तरफ बने Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

    स्टेप 3. यहां आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा।

    स्टेप 4. अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

    स्टेप 5. अब आपको 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करना होगा।

    स्टेप 6. अब आयकर विभाग आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा और इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।

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