PACL निवेशक ध्यान दें: अगर पैसों के रिफंड के क्लेम में आ रही है दिक्कतें, तो करें ये उपाय
ज्यादातर निवेशकों के साथ ऐसी दिक्कतें आई हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड किए लेकिन उन्हें एरर मैसेज मिला कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार पीएसीएल का यह नंबर मौजूद नहीं है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। PACL के निवेशकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने पैसे वापस पाने के लिए उन्हें ऑनलाइन क्लेम करना है। सारे दस्तावेज सेबी की उस विशेष वेबसाइट पर अपलोड करनी है जो PACL रिफंड के लिए बनाई गई है। ज्यादातर निवेशकों के साथ ऐसी दिक्कतें आई हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड किए लेकिन उन्हें एरर मैसेज मिला कि 'हमारे रिकॉर्ड के अनुसार पीएसीएल का यह नंबर मौजूद नहीं है।' अब सवाल उठता है कि ऐसे निवेशक अपने पैसों के रिफंड के लिए क्या करें? इसका तरीका आज हम आपको बताएंगे।
यदि सेबी की साइट पर क्लेम करते समय आए एरर तो करें ये उपाय
यदि आपके पास PACL द्वारा जारी किए गए मूल बॉन्ड सर्टिफिकेट और मूल बकाया रसीदें हैं और सेबी की वेबसाइट पर क्लेम के लिए अप्लाई करते समय 'हमारे रिकॉर्ड के अनुसार पीएसीएल का यह नंबर मौजूद नहीं है' एरर मैसेज आता है तो आप चिंता बिल्कुल न करें। आप ऐसा कीजिए कि पीएसीएल के रजिस्ट्रेशन संबंधी सारे ब्यौरों के साथ-साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां nodalofficerpacl@sebi.gov.in पर ईमेल कर दीजिए।
एक बार एक्नॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होने के बाद नहीं हो सकता कोई बदलाव
सेबी की विशेष वेबसाइट http://www.sebipaclrefund.co.in पर PACL में निवेशित राशि के रिफंड क्लेम के लिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। एक बार एक्नॉलेजमेंट जेनरेट होने के बाद आप दी गई जानकारियों में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं।
दावे संबंधी आवेदन फॉर्म में देनी होंगी ये जानकारियां
आपको अपना नाम ठीक वैसा ही डालना होगा जैसा PACL के प्रमाणपत्र में लिखा है। दावे की रकम का उल्लेख रुपये में करना होगा। याद रखें जो नाम आपका पैन में है वहीं नाम आपको आवेदन फॉर्म में भी डालना होगा। इसके अलावा, आपको अपना पैन नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और IFSC कोड भी डालना होगा।
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