Move to Jagran APP

रेल यात्री कृपया ध्यान दें, इन सूरतों में ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर नहीं मिलता है रिफंड

आईआरसीटीसी के नियमों के मुताबिक प्रीमियम स्पेशल ट्रेनों के लिए कन्फर्म या आरएसी टिकट कैंसिल कराने की अनुमति नहीं होती है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 26 Jul 2018 08:38 AM (IST)Updated: Sun, 29 Jul 2018 01:11 PM (IST)
रेल यात्री कृपया ध्यान दें, इन सूरतों में ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर नहीं मिलता है रिफंड
रेल यात्री कृपया ध्यान दें, इन सूरतों में ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर नहीं मिलता है रिफंड

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अक्सर ऐसा होता है कि आपने अपनी ट्रेन टिकट बुक करा ली हो, लेकिन अचानक से आपको अपनी यात्रा का प्लान कैंसिल करना पड़ जाए। ऐसी स्थिति में अगर टिकट कैंसिल कराने पर आपको रिफंड मिल जाए तो जाहिर तौर पर हैरानी होगी। हालांकि टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाला रिटर्न कई कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आपकी टिकट वेटिंग की है, कन्फर्म है या फिर आरएसी और आपने यात्रा के शुरु होने से कितने घंटे पहले अपनी टिकट कैंसिल कराई है। ऐसे में जाहिर तौर पर एक सवाल मन में आता होता कि अगर ट्रेन लेट हो और आपने अपनी टिकट को कैंसिल कराया हो तो क्या रिफंड मिलेगा?

loksabha election banner

जानिए उन सूरतों के बारे में जब टिकट कैंसिल कराने पर आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा:

  • तत्काल टिकट: आप अपनी यात्रा से ठीक एक दिन पहले तत्काल टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आपके पास कन्फर्म तत्काल टिकट है और आप उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं होगा। हां अगर आपकी तत्काल टिकट वेटिंग की है तो कुछ कटौती के बाद आपको बाकी का पैसा रिफंड किया जा सकता है।
  • कन्फर्म टिकट: अगर आपने अपनी यात्रा से 4 घंटे पहले अपनी कन्फर्म टिकट को कैंसिल नहीं कराया है और न ही टीडीआर फाइल किया है तो आपको एक भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा।
  • आरएसी ई-टिकट: अगर आपके पास आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकट है और अगर आपने इसे शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले कैंसिल नहीं किया है तो भी आपको एक भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा।
  • वेटिंग वाला I-टिकट: एक I-टिकट को कम्प्यूटर की मदद से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर पर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करवाया जा सकता है, इसके बाद कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। ऐसा नियम आरएसी और वेटिंग लिस्ट पर भी लागू होता है।
  • अगर ट्रेन तीन घंटे लेट है या यात्री ने ट्रेन में बोर्ड नहीं किया है: यदि ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित समय के बाद टिकट रद्द कर दिया जाता है तो एक भी पैसा रिफंड नहीं किया जाता है।
  • प्रीमियम विशेष ट्रेन में बुकिंग: आईआरसीटीसी के नियमों के मुताबिक प्रीमियम स्पेशल ट्रेनों के लिए कन्फर्म या आरएसी टिकट कैंसिल कराने की अनुमति नहीं होती है। टिकट उसी सूरत में कैंसिल हो सकता है जब ट्रेन कैंसिल हो।
  • आई टिकट खोने की सूरत में: अगर आपका आई-टिकट खो जाए तो आप ट्रेन टिकट कैंसिलेशन सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसी सूरत में रेलवे आपको डुप्लीकेट आई-टिकट जारी कर सकता है।
  • चार्ट तैयार होने के बाद भी आरएसी हो आपका टिकट: अगर आपका टिकट आरएसी है और आप अगर ट्रेन के डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक न तो उसे कैंसिल कर पाते हैं एवं न ही टीडीआर फाइल करते हैं तो भी आपको कोई पैसा वापस नहीं होगा।

यह भी पढ़ें: रेल यात्री कृपया ध्यान दें, जानिए कैसे बुक और कैंसिल किए जाते हैं तत्काल टिकट


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.