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Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna: कोरोना संकट के चलते चली गई है नौकरी तो यह सरकारी योजना देगी आपको भत्ता

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana अपनी नौकरी गवां चुके ऐसे लोगों की इस मुश्किल समय में सरकार की एक योजना मदद कर सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 04:27 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 08:35 AM (IST)
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna: कोरोना संकट के चलते चली गई है नौकरी तो यह सरकारी योजना देगी आपको भत्ता
भारतीय रुपया Pic Credit : Dainik Jagran

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोरोना वायरस महामारी और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किये गए लॉकडाउन के चलते काफी लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। औद्योगिक गतिविधियां बाधित रहने के चलते कई कर्मचारियों को घटा हुआ वेतन दिया गया, तो कई अपनी नौकरी से हाथ भी धो बैठे। अपनी नौकरी गवां चुके ऐसे लोगों की इस मुश्किल समय में सरकार की एक योजना मदद कर सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)।

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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर नामांकित व्यक्ति की नौकरी अगर कोरोना संकट के चलते गई है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ऐसे लोगों को तीन महीने तक उनकी सैलरी की 50 फीसद राशि प्रदान की जाएगी। यह मदद उन लोगों को मिलेगी जिनकी नौकरी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच चली गई होगी।

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गौरतलब है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम बोर्ड ने हाल ही में इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया है। पहले यह सैलरी का 25 फीसद ही था, जिसे 50 फीसद कर दिया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।  साथ ही बोर्ड ने योजना के पात्रता मानदंडों में भी राहत दी है।

हाल ही में ESIC ने इस योजना को एक और साल यानी 30 जून, 2021 तक के लिए आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया था। साथ ही ESIC बोर्ड ने एक और बड़ी राहत योजना के लाभार्थियों को दी है। पहले नौकरी जाने के 90 दिन बाद राहत राशि का भुगतान किया जा सकता था, अब इस समयसीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया।

इस तरह करें क्लेम

ESIC के अनुसार, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर नामांकित व्यक्ति सीधे संगठन के ब्रांच ऑफिस में अपना क्लेम डाल सकते हैं। नई शर्तों के अनुसार, क्लेम को पुराने नियोक्ता को भेजने की बजाय राहत राशि का भुगतान सीधे इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा, जिससे लाभार्थी को तुरंत राहत मिल सकेगी।


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