Move to Jagran APP

Aadhaar को डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट से डी-लिंक करवाने की ये है प्रक्रिया, आसानी से हो जाएगा काम

डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट को भी आधार से जोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आपने बैंक या डिजिटल वॉलेट के लिए अपना आधार दिया है तो आप इसे डीलिंक करवा सकते हैं।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 16 May 2019 01:17 PM (IST)Updated: Sat, 18 May 2019 09:36 AM (IST)
Aadhaar को डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट से डी-लिंक करवाने की ये है प्रक्रिया, आसानी से हो जाएगा काम
Aadhaar को डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट से डी-लिंक करवाने की ये है प्रक्रिया, आसानी से हो जाएगा काम

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए सिर्फ आईटीआर फाइलिंग के लिए ही आधार को पैन से लिंक करवाना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आधार देना अब जरूरी नहीं रह गया है। जैसा कि आधार में हमारी सभी अहम बायोमेट्रिक जानकारियां होती है लिहाजा हम इसे गैर-अनिवार्य जगहों से डी-लिंक भी करवा सकते हैं। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको आधार को डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट से डी-लिंक करवाने का तरीका बता रहे हैं। समझिए क्या है स्टेप बाई स्टेप तरीका.....

loksabha election banner

सबसे पहले समझिए आधार कहां जरूरी नहीं:

  • पेटीएम या अमेजन-पे बैलेंस जैसे डिजिटल वॉलेट ग्राहकों से सत्यापन के लिए आधार की मांग नहीं कर सकते हैं और उन्हें यूजर्स को इसके इस्तेमाल को जारी रखने की अनुमति देनी होगी।
  • भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और अन्य कंपनियां अपने ग्राहकों से उनके मौजूदा मोबाइल नंबर के लिए आधार की मांग नहीं कर सकती हैं।
  • स्कूली शिक्षा के लिए भी आधार जरूरी नहीं है। किसी सरकारी नौकरी, यूजीसी, सीबीएससी और नीट जैसी परीक्षाओं में बैठने के लिए भी आधार जरूरी नहीं है।

ऐसे में डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट को भी आधार से जोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आपने बैंक या डिजिटल वॉलेट के लिए अपना आधार दिया है तो आप इसे डीलिंक करवा सकते हैं। जानिए कैसे......

मोबाइल वॉलेट को कैसे कराएं डीलिंक: अगर कोई ग्राहक पेटीएम डिजिटल वॉलेट से अपने आधार को डी-लिंक करवाना चाहता है तो उसे ये स्टेप फॉलो करने होंगे....

  • स्टेप-1: पेटीएम के कस्टमर केयर नंबर 01204456456 पर कॉल करें।
  • स्टेप-2: कस्टमर केयर से कहें कि वह आपका आधार डी-लिंक करे।
  • स्टेप-3: कस्टममर केयर एग्जीक्यूटिव आपको आश्वस्त करेगा कि आपकी रिक्वेसस्ट ले ली गई है और कुछ दिनों में आपका आधार डी-लिंक कर दिया जाएगा।
  • स्टेप-4: कुछ दिनों बाद पेटीएम में चेक करें कि आपका आधार पेटीएम से डी-लिंक हो चुका है या नहीं।
  • स्टेप-5: हालांकि, पेटीएम वॉलेट के इस्तेमाल के लिए आपको अपना पैन कार्ड केवाईसी के लिए देना होगा। अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का केवाईसी करवाना चाहते हैं तो पैन कार्ड के अलावा आपको पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा।

बैंक खाते से कैसे डी-लिंक करें आधार:

आप अपने बैंक खाते से ऑनलाइन माध्यम से आधार को डी-लिंक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक ब्रांच जाना होगा।

  • स्टेप-1: सबसे पहले बैंक ब्रांच जाइए।
  • स्टेप-2: वहां कस्टमर सर्विस से कहिए कि वो आपको आधार को डी-लिंक करने के लिए एक फिजिकल फॉर्म उपलब्ध करवाए।
  • स्टेप-3: अब फॉर्म जमा कीजिए।
  • स्टेप-4: अगले 48 घंटों में आपका आधार डी-लिंक हो जाएगा।
  • स्टेप-5: अब बैंक में फोन करके पता करें कि आपका आधार बैंक अकाउंट से डी-लिंक हो चुका है या नहीं। 

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.