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खो गया है या डैमेज हुआ है PAN कार्ड, तो नया मंगाने के लिए यहां करें ऑनलाइन आवेदन

pan card application अगर आपका पेन कार्ड खो गया है या डैमेज हो गया है तो आप नाममात्र के शुल्क के साथ घर बैठे ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नया पेन कार्ड मंगा सकते हैं।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Sun, 13 Oct 2019 05:41 PM (IST)Updated: Mon, 14 Oct 2019 08:06 AM (IST)
खो गया है या डैमेज हुआ है PAN कार्ड, तो नया मंगाने के लिए यहां करें ऑनलाइन आवेदन
खो गया है या डैमेज हुआ है PAN कार्ड, तो नया मंगाने के लिए यहां करें ऑनलाइन आवेदन

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पेन कार्ड आज के समय में बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट बन गया है। इसे आप अपने कई कामों में पहचान के रूप में यूज कर सकते हैं।  साथ ही लैमिनेटेड पेन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसे आप आसानी से कैरी कर सकते हो। अगर आपका पेन कार्ड गुम हो गया है या टूट गया है और आप इसकी दूसरी प्रति मंगाना चाहते हैं, तो आप इसका ऑनलाइन रीप्रिंट ऑर्डर कर सकते हैं।

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आयकर विभाग UTITSL और NSDL-TIN के जरिए पेन कार्ड जारी करता है। जिस एजेंसी ने आपका पेन कार्ड जारी किया था, उस आधार पर आप इन दोनों में से किसी में अपने पेन कार्ड के रीप्रिंट के लिए आवेदन कर सकते हो।

इस तरह करें पेन कार्ड के रीप्रिंट के लिए ऑर्डर

इसके लिए आपको UTITSL या NSDL-TIN के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना पड़ेगा। यहां आपको "Reprint PAN Card" नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। यहां आपको घर पर पेन कार्ड की दूसरी कॉपी मंगाने की सुविधा मिलेगी। अगर आप अपने मौजूदा पेन कार्ड डेटा में कोई बदलाव नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

50 रुपये में होगा काम

पेन कार्ड की दूसरी प्रति की डिलिवरी का शुल्क दोनों एजेंसियों में एक समान है। अगर आप भारत में ही किसी पते पर अपने पेन कार्ड की कॉपी मंगवाना चाह रहे हैं, तो आपको मात्र 50 रुपये शुल्क के रूप में चुकाने होंगे। वहीं, यदि आप देश से बाहर किसी पते पर पेन कार्ड की कॉपी मंगाना चाह रहे हैं, तो आपको 959 रुपये शुल्क के रूप में चुकाने होंगे। यहां आपको आयकर विभाग के रिकॉर्ड में आपके पते की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेन कार्ड की प्रति आपके उसी पते पर जाएगी।

पेन कार्ड की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करते समय आपको केवल अपना पेन कार्ड नंबर और जन्मतिथि बतानी होगी। वहीं, NSDL आपसे आपका आधार कार्ड नंबर भी मांग सकता है। वह इसलिए क्योंकि पेन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य होता है।


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