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    Voter ID के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई, घर बैठे हो जाएगा काम

    By NiteshEdited By:
    Updated: Fri, 09 Apr 2021 06:13 AM (IST)

    मतदाता पहचान पत्र में एक यूनिक सीरियल नंबर कार्डधारक का नाम लिंग जन्मतिथि पिता का नाम तस्वीर एक विशेष राज्य का एक होलोग्राम आवासीय पता अन्य डिटेल होता है। एक भारतीय नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है

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    How To Apply For Voter ID Online Know Step By Step Guide

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश में अभी पांच राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। ये राज्य Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Assam और West Bengal हैं। नागरिक मतदाता पहचान पत्र की सटीकता में सुधार करने और मतदान के समय बिना किसी परेशानी से बचने के लिए मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

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    आम तौर पर एक निर्वाचन कार्ड या मतदाता कार्ड आईडी के तौर पर भी काम आता है और चुनाव के दौरान धोखाधड़ी को रोकता है।

    मतदाता पहचान पत्र में एक यूनिक सीरियल नंबर, कार्डधारक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता का नाम, तस्वीर, एक विशेष राज्य का एक होलोग्राम, आवासीय पता, अन्य डिटेल होता है। एक भारतीय नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है और उसका स्थायी पता है, वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकता है। मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पहचान, पते और फोटोग्राफ का प्रमाण होना जरूरी है।

    मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के ये हैं तरीके

    स्टेप 1: भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    स्टेप 2: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर क्लिक करें।

    स्टेप 3: 'नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें।

    स्टेप 4: नाम, जन्म तिथि, पता और आवश्यक दस्तावेज जैसे पते और जन्म प्रमाण की तारीख अपलोड करें।

    स्टेप 5: "सबमिट करें" पर क्लिक करें।

    जो आईडी आपने दी होगी उस पर मतदाता पहचान पत्र के लिंक के साथ एक ईमेल भेजा जाएगा। एक व्यक्ति इस पेज के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र को ट्रैक कर सकता है और एक महीने में आवेदन से वोटर आईडी कार्ड ले सकता है।

    यदि मतदाता पहचान पत्र नहीं मिलता है तो आवेदक निकटतम चुनाव कार्यालय या मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैक कर सकता है। आवेदक को अगर अपनी आईडी के नकली होने का संदेह है तो वह वोटर आईडी को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं।

    आवेदक को अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निकटतम राज्य निर्वाचन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ऐसा करके वे खोज सकते हैं और जांच सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है या नहीं।