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कार इंशोयोरेंस लेते वक्त कैसे मिलेगा 15 लाख का दुर्घटना बीमा, जानिए

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने वाहन मालिक चालकों के लिए न्यूनतम बीमा कवर बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 06:01 PM (IST)Updated: Thu, 27 Sep 2018 07:04 AM (IST)
कार इंशोयोरेंस लेते वक्त कैसे मिलेगा 15 लाख का दुर्घटना बीमा, जानिए
कार इंशोयोरेंस लेते वक्त कैसे मिलेगा 15 लाख का दुर्घटना बीमा, जानिए
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने वाहन मालिक चालकों के लिए न्यूनतम बीमा कवर बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। इसके लिए 750 रुपये का सालाना प्रीमियम देना होगा। फिलहाल दो पहिया वाहन चालकों का एक लाख और कार चालकों का दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा होता है।

हालांकि कुछ साधारण बीमा कंपनियां पैकेज पॉलिसी के तहत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर अधिक बीमा राशि को लेकर अतिरिक्त कवर की पेशकश करते हैं।

इस संबंध में बीमा क्षेत्र की नियामक एजेंसी इरडा ने दिशानिर्देश जारी कर कहा है कि नए या पुराने सभी वाहनों के मोटर बीमा के साथ 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगा। इसके लिए प्रीमियम की राशि 750 रुपये तय की गई है जिसे बाद में इरडा संशोधित कर सकता है। इरडा ने कंपनियों को कहा है कि अधिसूचना जारी होते ही इस पर अमल किया जाना चाहिए अथवा 25 अक्टूबर तक सभी कंपनियों के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा।

मौजूदा नियम के मुताबिक दोपहिया वाहनों के लिए अभी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि एक लाख रुपये और कारों के लिए दो लाख रुपये है। लेकिन कई बीमा कंपनियां व्यक्तिगत बीमा की राशि को बढ़ाने का विकल्प ग्राहको को देती हैं लेकिन उसका प्रीमियम काफी ज्यादा होता है।

इस संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा था कि वाहन मालिकों के लिए दुर्घटना बीमा की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये की जानी चाहिए। इससे सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद मिल सकेगी।

लॉन्ग टर्म बीमा

सड़क पर बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या को कम करने के लिए, नियामक ने यह भी अनिवार्य किया है कि नई कारों और दोपहिया वाहनों के खरीदारों को कम से कम तीन और पांच वर्षों के लिए तीसरे पक्ष के बीमा कवर को अनिवार्य रूप से खरीदना होगा। लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी बीमा हर साल पॉलिसी को नया करने की परेशानी को कम करेगा, साथ ही इससे बीमाकृत वाहनों की संख्या में वृद्धि होगी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी मोटर बीमा अनिवार्य है। सड़क दुर्घटनाओं और मौत के मामले में बीमा दावों पर कोई कानूनी समय सीमा नहीं है।

ऐड-ऑन कवर

बता दें कि थर्ड पार्टी बीमा में केवल बीमाकृत वाहन की ओर से किसी अन्य वाहन या संपत्ति और लोगों को हुए नुकसान को शामिल किया जाता है।

ऐसे में पॉलिसीधारकों को बीमा चुनने से पहले अपने नुकसान का ख्याल करना चाहिए, जिनमें विशेष रूप से आग, विस्फोट, दुर्घटनाओं, सड़क चोरी और चोरी की वजह से होने वाले नुकसान से कवर मिलता हो।

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