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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

GST से जुड़ी समस्याओं का अब झट से होगा निपटारा, सरकार उठाने जा रही है ये कदम

By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
Published: Wed, 15 Mar 2023 06:34 PM (IST)

GST Appellate Tribunal GST से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए अब महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ...और पढ़ें

Goods And Services Tax Appellate Tribunal Seen Soon, See Details
Goods And Services Tax Appellate Tribunal Seen Soon, See Details

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में होने वाले विवाद का अब झट से निपटारा हो सकेगा। सरकार जल्द ही 4 सदस्यीय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने की तैयारी कर रही है, जो कि हर राज्य में अपनी सेवा देंगे। GST विवादों के समाधान प्रक्रिया को कारगर करने और तेज करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।

हर राज्य में होंगे 4 सदस्यीय टीम

जानकारी के मुताबिक, हर राज्य में 4 सदस्यीय टीम होंगी। अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो तकनीकी सदस्य होंगे, जिसमें एक केंद्र और एक राज्यों से अधिकारी होंगे। इसके अलावा, दो न्यायिक सदस्य होंगे। दो सदस्यों वाली एक खंडपीठ में एक तकनीकी और एक न्यायिक होंगी, जो अपीलों का फैसला करेंगी। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र की सलाह ली जाएगी।

राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण का भी होगा गठन

राज्यों के अलावा, एक राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण भी होगा, जिसे दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल होगा। राष्ट्रीय अपीलीय पीठ मुख्य रूप से जीएसटी शासन के तहत विभाग और निर्धारिती के बीच विवादों पर अपील मामलों को देखेगी।

जल्द लिया जा सकता है फैसला

अधिकारी के मुताबिक, राज्य बेंचों में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित करने के संबंध में राज्यों के साथ चर्चा चल रही है। केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारियों के बीच आगे चर्चा होगी और इसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में लगभग 7-8 महीने लगेंगे।

जीएसटी कानून में प्रस्तावित बदलावों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को अधिक बेंच स्थापित करने की अनुमति देने की बात भी कही जा रही है। हालांकि, ऐसे मामलों में राज्यों को जीएसटी काउंसिल की मंजूरी लेनी होगी। अधिकारी ने कहा है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पीठों की स्थापना से विवादों के तेजी से समाधान का मार्ग साफ होगा।