Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ATM से नहीं निकला पैसा और खाते से कट गया तो न हों उदास, जानिए कैसे मिलेगा रिफंड

    By NiteshEdited By:
    Updated: Sun, 11 Oct 2020 07:16 AM (IST)

    कई बार ATM में पैसा नहीं रहने से या एटीएम में खराबी की वजह से लेनदेन असफल हो जाता है। ऐसे में चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक एक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते में राशि जमा कर देगा।

    Failed ATM transaction refund time Know the Key things

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कई बार ATM में पैसा नहीं रहने से या एटीएम में खराबी की वजह से लेनदेन असफल हो जाता है। ऐसे में चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक एक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते में राशि जमा कर देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक सार्वजनिक जागरूकता पहल के मुताबिक, 'यदि आपका एटीएम लेन-देन असफल है और आपका बैंक एक निश्चित अवधि तक आपके खाते में डेबिट किए गए पैसे को रिवर्स नहीं करता है, तो आपको इसकी भरपाई मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेनदेन असफल होने के बारे में जानें मुख्य बातें:

    1) RBI ने कहा है कि बैंकों को इस तरह के लेनदेन को अपने बदौलत रिवर्स करना चाहिए।

    2) केंद्रीय बैंक ने कहा कि लेनदेन असफल होने पर ग्राहक बैंक या एटीएम में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करें। 

    3) RBI के अनुसार, एक असफल एटीएम लेनदेन के मामले में बैंकों को असफल लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा क्रेडिट करना होगा।

    4) कार्ड जारी करने वाले बैंक को असफल एटीएम लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों से ज्यादा होने पर ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।

    5) ग्राहक इस मामले में अपने बैंक से संपर्क कर सकता है और उनके साथ मामले को उठा सकता है।

    6) बैंक से जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर या बैंक से 30 दिनों के भीतर जवाब न मिलने की स्थिति में ग्राहक इस मामले को बैंकिंग लोकपाल के पास ले जा सकता है।