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    EPF खाते से आप इन पांच सूरतों में ही कर सकते हैं आंशिक निकासी, जान लीजिए

    By Praveen DwivediEdited By:
    Updated: Fri, 29 Mar 2019 08:40 AM (IST)

    ईपीएफओ विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए ईपीएफ बैलेंस की आंशिक निकासी की भी अनुमति देता है ...और पढ़ें

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    EPF खाते से आप इन पांच सूरतों में ही कर सकते हैं आंशिक निकासी, जान लीजिए

    नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ताकि इसे सब्सक्राइबर्स के लिए और यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। पिछले वर्ष ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को नौकरी खोने के एक महीने बाद कॉर्पस के 75 फीसद हिस्से के निकासी की अनुमति दी थी, इसके बाद अगले दो महीने भी बेरोजगार रहने की सूरत में उसे बाकी के 25 फीसद हिस्से को भी निकालने की इजाजत दी गई थी।

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    इसके अलावा ईपीएफओ विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए ईपीएफ बैलेंस की आंशिक निकासी की भी अनुमति देता है। इन उद्देश्यों में खुद की एवं बच्चों की पढ़ाई, घर की खरीद और बच्चों की पढ़ाई शामिल है। ईपीएफओ की आंशिक निकासी से जुड़े नियम।

    बीमारी का इलाज: सब्सक्राइबर खुद के या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए अपनी 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए या पूरे योगदान की निकासी कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट मेंबरशिप अवधि की अनिवार्यता नहीं होती है। इस अग्रिम का लाभ उठाने के लिए केवल नियोक्ता और डॉक्टर की ओर से हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

    शादी के लिए एडवांस: ईपीएफओ के सदस्य अपनी, बेटी की, बेटे की, भाई की और बहन की शादी के उद्देश्य के लिए अपनी ईपीएफ जमा राशि का 50 फीसद हिस्सा ब्याज के साथ निकाल सकते हैं। हालांकि इस तरह के एडवांस की निकासी के लिए आपको 7 साल पुराना ईपीएफओ सब्सक्राइबर होना चाहिए। वहीं फार्म 31 में सब्सक्राइबर्स को इसके लिए एक डेक्लेरेशन भी देना होगा।

    बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए अग्रिम: ईपीएफओ बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए सब्सक्राइबर्स को मेंबर्स के हिस्से का 50 फीसद ब्याज समेत निकालने की अनुमति देता है। हालांकि इसके लिए आपको 7 साल पुराना ईपीएफो सब्सक्राइबर होना होगा। वहीं इस अग्रिम का लाभ लेने के लिए आपको संस्थान के प्रमुख से अध्ययन और अनुमानित व्यय के संबंध में एक प्रमाण पत्र भी देना होगा।

    घर एवं फ्लैट की खरीद और घर के निर्माण के लिए: ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को जमीन की खरीद के लिए 24 महीने का बेसिक वेज और डीए निकालने की अनुमति है। वहीं इसके अलावा घर एवं फ्लैट की खरीद और घर के निर्माण के लिए 36 महीने का बेसिक वेज और डीए या नियोक्ता या कर्मचारी का कुल योगदान ब्याज समेत या कुल लागत जो भी खरीद के लिए कम हो की निकासी की अनुमति है। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कम से कम पांच साल पुराना ईपीएफओ सब्सक्राइबर होना होगा। हालांकि इस सुविधा का इस्तेमाल पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। कर्मचारी की ओर से डेक्लेरेशन के अलावा इस सुविधा के लिए किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है।

    विशिष्ट मामलों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए: सब्सक्राइबर्स विशिष्ट मामलों में लोन के भुगतान के लिए अपने 36 महीने का बेसिक वेज डीए समेत या नियोक्ता और कर्मचारी का कुल योगदान ब्याज समेत या फिर ब्याज समेत कुल बकाया मूल धन या फिर इनमें से जो भी कम हो उसकी निकासी कर सकता है। हालांकि कर्मचारी को इस आंशिक निकासी के लिए बकाया मूलधन और ब्याज को दर्शाने वाली एजेंसी से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

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