Move to Jagran APP

टैक्स सेविंग से लेकर पैनकार्ड नियमों तक, 31 मार्च से पहले हर हाल में निपटाएं ये 5 काम

अगर आप वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएं हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 02 Jan 2019 12:15 PM (IST)Updated: Sun, 06 Jan 2019 01:15 PM (IST)
टैक्स सेविंग से लेकर पैनकार्ड नियमों तक,  31 मार्च से पहले हर हाल में निपटाएं ये 5 काम
टैक्स सेविंग से लेकर पैनकार्ड नियमों तक, 31 मार्च से पहले हर हाल में निपटाएं ये 5 काम

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नए वर्ष (2019) की शुरुआत हो चुकी है और नए वर्ष में अगर आप पेनाल्टी से बचना चाहते हैं और टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ डेडलाइन याद रखनी होंगी। अगर आप इन्हें भूल जाते हैं तो आपको वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये सभी काम आपको 31 मार्च 2019 से पहले पहले निपटाने होंगे।

loksabha election banner

हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (आईटीआर) और टैक्स सेविंग से जुड़ी डेडलाइन के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी दे रहे हैं जो आपको वित्तीय मुश्किलों से बचा सकती हैं। जानिए इनके बारे में...

टैक्स सेविंग डेडलाइन: अगर आप टैक्स की बचत करना चाहते हैं और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इसे अपने नियोक्ता से रींबर्स करवाना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए सिर्फ 31 मार्च 2019 तक का वक्त है। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको अपने ऑफिस में पीपीएफ, एनएससी, टैक्स सेविंग एफडी, यूलिप, एलआईसी पॉलिसी, एनपीएस और आयकर की धारा 80C के अंतर्गत आने वाले तमाम निवेश विकल्पो की जानकारी देनी होती है। आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) पर भी आयकर की छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स बचाने वाले इन निवेश विकल्पों को नहीं चुना है तो आपको यह काम तुरंत करना होगा। नहीं को आपकी सैलरी से टैक्स की कटौती कर ली जाएगी। हालांकि इसे आप बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं।

ITR की आखिरी डेडलाइन रखें याद: अगर आप वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएं हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। आपको यह काम हर हाल में 31 मार्च 2019 से पहले निपटाना होगा, नहीं तो इसके बाद आपको आईटीआर भरने का मौका नहीं मिलेगा। यानी अब आपके पास सिर्फ एक मौका है। हालांकि इसके साथ ही आपको 10,000 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2018 निर्धारित थी। इसके बाद 31 दिसंबर 2018 तक आप आईटीआर 5,000 रुपये की पेनाल्टी के साथ भर सकते थे।

पैन-आधार लिंकिंग: बीते वर्ष सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना जरूरी है। यह आदेश उन लोगों के लिए बाध्यकारी है जो कि आईटीआर फाइल करते हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए जो कि पैन कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। अगर आप 31 मार्च 2019 तक ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके पैन कार्ड को आयकर विभाग की ओर से अमान्य घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद आप अपना आईटीआर नहीं भर पाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समय सीमा: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएई) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2019 है। यह उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू है जो घर खरीदने और पीएमए का लाभ लेना चाहते हैं।

शेयर मार्केट: ऐसे स्टेकहोल्डर जिनके शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं उन्हें एक अप्रैल 2019 से पहले इन शेयरों को डिमैट फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना होगा। जिन्होंने तय तारीख तक इसमें बदलाव नहीं कराया वे एक अप्रैल 2019 के बाद से फिजिकल फॉर्म में व्यापार नहीं कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में इसकी तारीख को 5 दिसंबर से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2019 किया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.