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    कंपनी ने आपकी सैलरी से TDS काटकर न करवाया हो जमा, तो ऐसे पा सकते हैं जानकारी

    By Surbhi JainEdited By:
    Updated: Thu, 12 Apr 2018 11:31 AM (IST)

    फॉर्म 26एएस आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है

    कंपनी ने आपकी सैलरी से TDS काटकर न करवाया हो जमा, तो ऐसे पा सकते हैं जानकारी

    नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अभी तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पता चला है कि कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से टीडीएस तो काट लेती हैं, लेकिन उसे सरकार के पास जमा नहीं करती हैं। अधिकांश लोग यह बात नहीं जानते हैं, लेकिन अगर टीडीएस सैलरी से कट रहा है और सरकार के पास जमा नहीं हो रहा है तो फॉर्म 16 और फॉर्म 26एएस में मिसमैच हो सकता है। इसके चलते केस भी दर्ज हो सकता है।

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    ऐसा होने की सूरत में आयकर विभाग आपको डिमांड नोटिस भेज सकता है। विभाग आपको उस स्थिति में नोटिस भेज सकता है जब आपकी सैलरी में से काटा गया टैक्स (फॉर्म 16 के जरिए) पैन कार्ड (फॉर्म 26एएस में आप अपनी टीडीएस कटौती को देख सकते हैं) के साथ आपकी ओर से जमा कराए गए टैक्स के उन आंकड़ों से मेल नहीं खाता है, जो कि आयकर विभाग के आंकड़ों में दर्ज होता है।

    देखें वीडियो

    कंपनी कब करती है टीडीएस रिटर्न फाइल-

    कंपनी कर विभाग के पास तिमाही आधार पर टीडीएस रिटर्न फाइल करती है। कंपनी के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख तिमाही खत्म होने के एक महीने बाद की होती है। इसलिए 30 जून, 2018 को खत्म हो रही तिमाही के लिए टीडीएस फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2018 होगी। जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च खत्म हो रही तिमाही के लिए 31 मई आखिरी तारीख है। इसलिए आखिरी तिमाही के लिए फॉर्म 26एएस 31 मई के बाद अपडेट होगा।

    कैसे चेक करें मिसमैच-

    फॉर्म 26एएस आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है। यह उस व्यक्ति के लिए एक तरह से सालाना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होती जो टीडीएस के योग्य है। इस फॉम को टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से देखा जा सकता है। यह फॉर्म इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह जानकारी रहेगी कि आपकी सैलरी से कितना टीडीएस कटा, जमा करवाया गया और फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज से होने वाली आय आदि का कर योग्य ब्योरा भी इसमें दिया गया होता है।

    ऐसे देखें अपना फॉर्म 26एएस

    • फॉर्म 26एएस लेने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर लॉग इन करें।
    • इसके बाद My Account या Quick Link में जाकर View Form 26AS पर क्लिक कर दें।
    • इसमें यह सेलेक्ट करें कि किस आकलन वर्ष का आप चुनाव कर रहे हैं।
    • इस डॉक्युमेंट को ओपन करने के लिए पासवर्ड की मांग की जाएगी और इसका पासवर्ड आपकी जन्म तिथि होगी। यह पैन कार्ड में दर्ज जानकारी के अनुरूप होनी चाहिए।
    • करदाता नेट बैकिंग सुविधा के जरिए भी Form 26AS देख सकते हैं। कुछ बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इस फॉर्म की सुविधा देते हैं।

    क्या होता है फॉर्म 26AS:

    फॉर्म 26AS एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपके वेतन से स्रोत पर हुई कर कटौती (TDS) की पूरी जानकारी होती है। यह एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो बताता है कि आयकर विभाग को आपकी तरफ से कितने टैक्स का भुगतान किया गया है। आप इस फॉर्म को आयकर विभाग की वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर अपने एकाउंट में लॉग-इन करके डाउनलोड कर सकते हैं।